Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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Allu Arjun Bail In Stampede Case : फिल्म ‘पुष्पा 2’ के एक्टर अल्लू अर्जुन मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। संध्या थिएटर में मची भगदड़ में महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया। आइए जानते हैं कि धारा 105 में सजा का क्या प्रावधान है?
जानें धारा 105 में क्या है सजा का प्रावधान?
एक्टर अल्लू अर्जुन पर बीएनएस की धारा 105 लगी है, जो गैर इरादतन हत्या के अपराध से जुड़ी है। धारा 105 के तहत दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम पांच साल की जेल हो सकती है। साथ ही इस मामले में आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। अदालत दोषी के खिलाफ जुर्माना भी लगा सकती है, जोकि अपराध की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है।
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अल्लू अर्जुन पर लगी गैर जमानती धारा
इस मामले में अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा कि पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, वह सभी गैर जमानती था। लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, जहां से अल्लू अर्जुन को राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
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जानें अल्लू अर्जुन के वकील ने क्या दी दलील?
आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए एक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस दौरान जज ने वकील से पूछा कि क्या अल्लू अर्जुन इस वारदात के लिए जिम्मेदार है? इस पर एडवोकेट ने जवाब दिया कि वे एक्टर हैं, आरोपी नहीं।
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