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Belated ITR Deadline: विलंबित आईटीआर कौन दाखिल कर सकता है? जानिए क्या है डेडलाइन और कितनी चुकानी होगी फीस

Belated ITR Deadline: आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा निकल गई है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। हालांकि, अंतिम डेट निकल गई है तो इससे घबराएं नहीं। आपके लिए अभी भी विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ फीस चुकानी होगी और ऐसे आप विलंबित आईटीआर […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Feb 29, 2024 20:58
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Belated ITR Deadline: आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा निकल गई है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। हालांकि, अंतिम डेट निकल गई है तो इससे घबराएं नहीं। आपके लिए अभी भी विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ फीस चुकानी होगी और ऐसे आप विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

जब ITR दाखिल करने का टाइम निकल जाता है तो बाद में फाइल करने वाली रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाता है।

विलंबित आईटीआर कैसे दाखिल करें?

वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। हालांकि, आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा। डेडलाइन चूकने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन आप ITR फाइल क्यों नहीं कर पाए, इसका वास्तविक स्पष्टीकरण है और यदि अधिकारी कारण से संतुष्ट है, तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के रूप में, अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देर से दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। अब जिस किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच रिटर्न फाइल की होगी, तो वह विलंबित आईटीआर के तहत ही आएगी।

(Xanax)

First published on: Aug 04, 2023 01:19 PM
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