अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छात्रों, H-1B वीजा धारकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है. USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) ने अपने दो प्रमुख फॉर्म्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
अगर आप अमेरिका में रहकर वीजा स्टेटस बदलने, बढ़ाने या वर्क परमिट (EAD) के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 15 सितंबर 2026 से पुराने फॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी और केवल नए फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे. आइए समझते हैं कि इस नए नियम में क्या खास है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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किन फॉर्म्स में हुआ है बदलाव?
USCIS ने जिन दो मुख्य फॉर्म्स को अपडेट किया है, वे इस प्रकार हैं:
- Form I-539 (वीजा स्टेटस बढ़ाने या बदलने के लिए): इस फॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में रहकर अपने नॉन-इमीग्रेंट वीजा स्टेटस को एक्सटेंड या चेंज करने के लिए किया जाता है. जैसे H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी (H-4 Dependent) या बच्चे इसका उपयोग करते हैं. इस बात पर गौर करें कि H-1B धारक स्वयं इसके लिए Form I-129 का उपयोग करते हैं.
- Form I-765 (वर्क परमिट यानी EAD के लिए): इस फॉर्म का उपयोग यूएस में काम करने की इजाजत (Employment Authorization Document) पाने के लिए होता है. H-4 स्पौस (जीवनसाथी) और अंतरराष्ट्रीय छात्र इसका उपयोग वर्क परमिट आवेदन के लिए करते हैं.
पुराने और नए फॉर्म्स की तारीखें
गलती से भी पुराना फॉर्म जमा न हो, इसके लिए वर्जनों की तारीखों को ध्यान से समझ लें:
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Form I-539: पुराना वर्जन (28 अगस्त 2024) अब 15 सितंबर 2026 से मान्य नहीं होगा. इसकी जगह नया वर्जन लागू होगा.
Form I-765: पुराना वर्जन (21 अगस्त 2025) की जगह भी 15 सितंबर 2026 की तारीख वाला नया वर्जन ही स्वीकार किया जाएगा.
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अगर आप 15 सितंबर 2026 से पहले आवेदन जमा कर रहे हैं, तो पुराने फॉर्म्स स्वीकार कर लिए जाएंगे, लेकिन 15 सितंबर या उसके बाद पुराना फॉर्म जमा करने पर आवेदन खारिज (Reject) कर दिया जाएगा.
कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा
इस नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि USCIS ने कोई भी ग्रेस पीरियड (Grace Period) नहीं दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर 15 सितंबर को या उसके बाद गलती से भी पुराना फॉर्म जमा हो जाता है, तो आपको उसे सही करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और आवेदन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. हालांकि, USCIS ने नए फॉर्म्स के सैंपल और निर्देश पहले से जारी करने की बात कही है, लेकिन ध्यान रखें कि नया फॉर्म 15 सितंबर से पहले फाइल नहीं करना है.
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लिहाजा, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सितंबर में यूएस वीजा या वर्क परमिट से जुड़ा आवेदन करने वाला है, तो फॉर्म की Edition Date को दो बार जरूर चेक कर लें. जरा सी जल्दबाजी या लापरवाही से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, जिससे आपका समय और पैसे दोनों बर्बाद होंगे.
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