अमेरिका (US) में जन्म से मिलने वाली नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप (Birthright Citizenship) को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अमेरिका में काम कर रहे विदेशी सरकारी कर्मचारियों और राजनयिकों के बच्चों को जन्म लेते ही अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी.
अगर आप या आपके परिचित अमेरिका में किसी सरकारी या अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े पद पर कार्यरत हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आइए समझते हैं कि यह नया नियम क्या है, इससे किस पर असर पड़ेगा और इसके क्या विकल्प दिए गए हैं.
नए नियम के दायरे में कौन-कौन आएगा?
पुराने नियमों के तहत सिर्फ विदेशी दूतावासों में तैनात उच्च स्तरीय राजनयिक अधिकारियों (Diplomats) के बच्चों को ही इस छूट से बाहर रखा जाता था. लेकिन नए नियम में दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. अब इनमें नीचे दिए गए लोग शामिल होंगे:
विदेशी राजनयिक अधिकारी
- दूतावास और वाणिज्य दूतावास (Embassy & Consulate) में काम करने वाले उस देश के नागरिक
- आधिकारिक क्षमता (Official Capacity) में काम कर रहे विदेशी सरकारी कर्मचारी
- विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे UN आदि) के कर्मचारी जिन्हें अमेरिका में कानूनी इम्युनिटी (छूट) मिली हुई है.
किन्हें मिलेगी राहत?
यह नियम विदेशी अधिकारियों के व्यक्तिगत कर्मचारियों (जैसे ड्राइवर, हाउसकीपर), सरकारी कंपनियों (State-owned Enterprises) के बिना A/G वीजा वाले कर्मचारियों और प्राइवेट कांट्रैक्टर्स पर लागू नहीं होगा.
नागरिकता नहीं मिली तो बच्चों का क्या होगा?
नियम बदलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रभावित बच्चों को अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा या उन्हें बिना किसी लीगल स्टेटस के छोड़ दिया जाएगा. DHS ने ऐसे बच्चों के लिए लीगल परमानेंट रेसिडेंट (Green Card) बनने का रास्ता खोला है. इसके लिए Form I-485 भरना होगा. अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो बच्चे की परमानेंट रेसिडेंसी (ग्रीन कार्ड) उसके जन्म की तारीख से ही मानी जाएगी.
इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के लिए Form G-325R जैसी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ सकता है.
कब से लागू होगा यह नियम और क्या है कानूनी पेंच?
यह नियम prospective है, यानी यह केवल इसके प्रभावी होने की तारीख (सितंबर 2026) या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों पर ही लागू होगा. इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों की अमेरिकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, मैरीलैंड की एक फेडरल कोर्ट ने 2 सितंबर को ही ट्रंप प्रशासन के इस प्रतिबंध पर अंतरिम रोक (Preliminary Injunction) लगा दी है. जब तक सरकार को अदालत से राहत नहीं मिलती, तब तक इसे प्रभावित क्लास के सदस्यों पर लागू नहीं किया जा सकता.
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