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Updated ITR Filing Deadline: 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। टैक्सपेयर्स के पास आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने का कम समय बचा है। ऐसे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई लोगों को उनके वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में चिह्नित अहम ट्रांजेक्शन से जुड़े ईमेल भेजे गए हैं। जानें किसे आ रहे ये ईमेल और क्या है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख?

किसे आते हैं ये ईमेल?

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ई-कैंपेन है। इसमें उन टैक्सपेयर्स को ईमेल कर अलर्ट किया जा रहा है, जिनके एडवांस टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में फर्क है। आयकर विभाग अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी पर फीडबैक इकट्ठा करने के लिए एआईएस/कंप्लायंस पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स से कांटेक्ट करता है। प्रोसेस पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को ई-कैंपेन सेक्शन में उठाए गए सवालों का जवाब देने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो सकती है।

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कौन से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं हाइलाइट?

ये ई-अभियान अलग-अलग टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्सपयेर्स द्वारा रिटर्न न भरना या अहम/हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन शामिल हैं।

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अपडेटेड रिटर्न के लिए आखिरी तारीख क्या है?

एक टैक्सपेयर अपने पहले जमा किए गए रिटर्न में गलतियों या चूक को ठीक करने के लिए एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। नतीजतन इनकम की फिर से कैलकुलेशन करने पर अतिरिक्त कर देनदारी (Additional Tax Liability) हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।

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चार्टर्ड अकाउंटेंट मिहिर तन्ना, एस.के. पटोदिया एलएलपी में एसोसिएट डायरेक्टर-डायरेक्ट टैक्स का कहना कि उनका मामला ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत ई-वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है। ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 कंप्लायंस पोर्टल के “नोटिस” टैब पर क्लिक करने के बाद “ई-अभियान” टैब के तहत दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि ईमेल उन टैक्सपेयर्स को भेजे जाते हैं जिन्होंने या तो अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है या जिनकी दाखिल आईटीआर में बताई गई जानकारी डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाती।

First published on: Mar 26, 2024 06:29 PM

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