शादी से पहले जान लें टैक्स का नियम, नहीं तो घर आ सकता है नोटिस
Tax on Gift in Marriage: शादी करने से पहले टैक्स का ये नियम जानना जरूरी है, नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं।
Edited By Shubham Upadhyay

Photo Credit: Google
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Tax on Gift in Marriage: भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. हर दिन देश में सैकड़ो शादियां हो रही हैं. अब शादी है तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी जमकर दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादियों में मिलने वाले तोहफे पर टैक्स देना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में इसके लिए कानून है। कई बार देखा गया है बिना किसी जानकारी के हम गिफ्ट ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में घर पर इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच जाता है। तो चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि शादी तो करिए लेकिन थोड़ा संभल कर।
पहले बताते हैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता क्या है? दरअसल इस एक्ट के अनुसार 50,000 से नीचे रकम वाले गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इससे ऊपर वाले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा और उसकी दर होगी 30 फीसदी। अब बात आती है कि क्या शादी में मिलने वाला गिफ्ट जिसमें प्रॉपर्टी या शेयर शामिल हों, इन पर भी टैक्स देना होगा? आंसर है हां।
नियम कहता है कि अगर गिफ्ट देने वाला इंसान आपके खून के रिश्ते का नहीं है और रकम 50,000 से ऊपर है तो 30% टैक्स आपको देना होगा। अगर वहीं रिश्तेदार आपके खून के रिश्ते का है भले ही रकम 50,000 से ऊपर है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है।
साथ में से जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि मिले हुए गिफ्ट को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस पर टैक्स के नियम क्या हैं? तो आपको जानकारी दें कि अगर आपको गिफ्ट में शेयर मिले हैं और उन्हें आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उस पर कैपिटल गैन माना जाता है। उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स की राशि चुकानी होगी। इसलिए शादी धूमधाम से करिए लेकिन मिलने वाले गिफ्ट पर जरा नजर लगा कर रखें, कि कौन कितना गिफ्ट दे रहा है। जिससे किसी भी तरह की नोटिस से बचा जा के।
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