RTO New Facility: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना जारी की है जो परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व का ट्रांसफर आदि से संबंधित 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
MoRTH ने 16 सितंबर 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 सेवाएं की गई हैं।
ऑनलाइन कर सकेंगे ये सभी काम
मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
जिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है, उनमें शामिल हैं – लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइव करने की क्षमता का परीक्षण आवश्यक नहीं है।
इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पते में परिवर्तन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन आदि भी ऑनलाइन सेवाओं में शामिल हैं, जिसके लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है।
आधार नहीं है तो क्या होगा?
जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है, सीएमवीआर 1989 के अनुसार संबंधित प्राधिकरण के पास भौतिक रूप से वैकल्पिक दस्तावेज जमा करके पहचान स्थापित करके भौतिक रूप में ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है।
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