---विज्ञापन---

बिजनेस

आरबीआई ने 3 जनवरी से लागू होने वाले नए नियम को टाला, बैंकों से 3 घंटे में होना था चेक क्लियर?

RBI postponed new rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सिर्फ 3 घंटे में चेक क्लियर होने के नए नियम को बैंकों में 3 जनवरी 2026 से लागू होने से पहले टाल दिया है. नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, तब तक चेक क्लीयरेंस की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी. आरबीआई के फैसले से बैंकों और ग्राहकों को अस्थायी राहत मिली है.

Author Edited By : Vijay Jain
Updated: Dec 26, 2025 19:45
RBI postponed new rule

RBI postponed new rule: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरेंस से जुड़े एक अहम नियम को फिलहाल टाल दिया है. यह नया नियम 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे आगे की तारीख तक स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले से बैंकों और ग्राहकों दोनों को अस्थायी राहत मिली है. बैंकों का कहना था कि सभी शाखाओं और सिस्टम को इस समय सीमा के अनुसार तैयार करने में अभी और वक्त चाहिए. आने वाले समय में नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. तब तक चेक क्लीयरेंस की मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी. RBI की ओर से साफ किया गया है कि यह योजना रद्द नहीं की गई है, बल्कि केवल स्थगित की गई है. RBI के इस कदम से बैंकों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा और ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करना था टार्गेट

दरअसल, RBI की इस योजना के तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के बाद सिर्फ 3 घंटे के भीतर उसे मंजूर (अप्रूव) या खारिज (रिजेक्ट) करना जरूरी था. इस नियम का मकसद चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करना और धोखाधड़ी पर रोक लगाना था. इसके लिए एक नए फेज की शुरुआत की जानी थी, जिसमें पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से समयबद्ध बनाई गई थी. हालांकि, कुछ बैंकों ने इस नियम को लागू करने में तकनीकी और संचालन से जुड़ी दिक्कतें बताई थीं. इन्हीं कारणों को देखते हुए RBI ने इस नियम को फिलहाल टालने का फैसला लिया है.

यह भी पढ़ें : Aadhaar-PAN Link Last Date: आधार-पैन ल‍िंक करने की लास्‍ट डेट नजदीक; स्‍टेप बाय स्‍टेप जानें ल‍िंक करने का तरीका

---विज्ञापन---

चेक जमा करने के समय में भी बदलाव

आरबीआई ने बैंकों में चेक जमा करने का समय भी बदल दिया है. अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चेक जमा करवाए जा सकेंगे. वहीं, बैंकों की ओर से चेक को कन्फर्म या रिजेक्ट करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच रहेगा. पहले इन चेकों को तीन घंटे में क्लीयर करने का नया नियम 03 जनवरी से लागू होने वाला था, जिसे आरबीआई ने अस्थाई तौर पर टाला है, ताकि बैंकों को अपनी तैयारी के लिए वक्त मिल सकेगा, सुविधा शुरू होने पर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: January Bank Holiday: जनवरी में 16 द‍िनों के ल‍िए बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें List

First published on: Dec 26, 2025 07:16 PM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.