---विज्ञापन---

बिजनेस angle-right

RBI ने इस बैंक पर लगाई 61.95 लाख रुपये की पेनाल्‍टी, जानें क्‍या है वजह?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेटरी निर्देशों का पालन न करने पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 61.95 लाख रुपये का मॉनेटरी जुर्माना लगाया है. RBI ने ये पेनल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत लगाई है.

---खबर नीचे जारी है---

बैंक‍िंंग न‍ियमों को नजरअंदाज करने वाले बैंक कोटक मह‍िन्‍द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर RBI ने सख्‍त एक्‍शन ल‍िया है और उस पर 61.95 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगा दी है. RBI ने जांच के दौरान पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे कस्टमर्स के लिए BSBD अकाउंट खोले थे, जिनके पास पहले से ही ऐसे अकाउंट थे. बता दें क‍ि BSBD यानी बेस‍िक सेव‍िंग बैंक ड‍िपोज‍िट अकाउंट, जीरो बैलंस खाते होते हैं. ऐसे में एक व्‍यक्‍त‍ि के पास उसी बैंक में पहले से बीएसबीडी खाता है तो उसका एक और बीएसबीडी खाता ओपन नहीं हो सकता. ये न‍ियमों का उल्लंघन माना जाएगा. RBI ने पाया क‍ि बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ ऐसे काम करने के लिए एग्रीमेंट किए थे जो तय दायरे से बाहर थे.

यह भी पढ़ें : 10 डेंटल कॉलेजों पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – NEET में फेल, तो BDS में एडमिशन कैसे?

---खबर नीचे जारी है---

RBI ने ल‍िया एक्‍शन

RBI ने कहा कि यह कार्रवाई ‘बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ और ‘बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) की गतिविधियों को लेकर बनाए गए न‍ियमों के उल्लंघन के कारण की गई है. इसके साथ-साथ बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के प्रावधानों का भी उल्लंघन क‍िया है. ये कमियां 31 मार्च 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण के दौरान सामने आईं.

हालांक‍ि RBI ने इन न‍ियमों के उल्‍लंघन के बाद भी बैंक पर सीधे-सीधे पेनाल्‍टी नहीं लगाई. बल्‍क‍ि कोटक महिंद्रा बैंक से शो-कॉज नोटिस का जवाब मांगा गया था. पूरी जांच होने के बाद RBI ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सही थे, जिसके कारण मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी था. रेगुलेटर ने साफ किया कि यह कार्रवाई कंप्लायंस में कमियों के आधार पर की गई थी और यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर सवाल नहीं उठाती है.

---खबर नीचे जारी है---

First published on: Dec 20, 2025 04:31 PM

End of Article

About the Author

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती, BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 के साथ स‍ितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई द‍िल्‍ली यून‍िवर्स‍िटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

Read More

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती, BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 के साथ स‍ितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई द‍िल्‍ली यून‍िवर्स‍िटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola