निगेटिव बैलेंस है तो भी इंटरेस्ट नहीं वसूल सकेंगे बैंक, RBI ने जारी किया नया नियम

RBI Rules On Negative Balance: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला जाता है तो बैंक इसे लेकर इंटरेस्ट नहीं लगा सकती हैं। यानी अगर आप अपने किसी ऐसे बैंक खाते को बंद करना चाहते हैं जिसका बैलेंस माइनस में है तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भुगतान नहीं करना होगा।

RBI
विज्ञापन

RBI New Rule On Negative Balance : एक समय था जब बैंक से जुड़े काम निपटाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन जब से स्मार्टफोन आए हैं और बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं, बैंक से जुड़े लगभग सभी काम फोन पर ही हो जाते हैं। हालांकि, इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हुई हैं। कई लोग अब एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने लगे हैं। इससे मिनिमम बैलेंस रखना मुश्किल हुआ है और कई स्थितियों में बैलेंस माइनस में भी चला जाता है।

ऐसी स्थिति में अगर आप बैंक से अकाउंट बंद करने के लिए कहते हैं तो आपसे उस अमाउंट का भुगतान करने के लिए कहा जाता है जितना माइनस में होता है। लेकिन, अब ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राहत देने का काम किया है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेनटेन नहीं किया है तो यह जीरो हो सकता है लेकिन बैंक इस पर इंटरेस्ट लगाकर इसे माइनस में नहीं कर सकते।

विज्ञापन

RBI Guideline

बिना चार्ज दिए बंद करा सकते हैं खाता

अगर आपके अकाउंट में बैलेंस माइनस में दिख रहा है तब भी बैंक यह राशि देने के लिए ग्राहक से नहीं कह सकते। बैंक के पास यह अधिकार नहीं है कि वह निगेटिव में गए बैलेंस की राशि मांग सके। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार माइनस बैलेंस होने पर भी आपको एक भी रुपये का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बंद किया जा सकता है। बैंक इसके लिए पैसा नहीं ले सकतीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ