Provident Fund Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए गुरुवार को ईपीएफ ग्राहकों के लिए एक परिपत्र जारी किया। ईपीएफओ परिपत्र कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों को स्पष्ट करता है और वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, यह भी बताया गया है।
ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी स्पष्ट किया है। ईपीएफओ ने कहा कि फंड अथॉरिटी आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी, जो कि 1995 की योजना के पैराग्राफ 11(3) में ईपीएफओ के निर्देशों के अधीन है।
उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
- ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है।
- और पढ़िए –Gold Price Update: सोना ऑलटाइम हाई से 1500 तो चांदी 12000 रुपये सस्ती
- 1995 योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने पर 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के पैरा 11(3) के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा, जैसा कि 2014 के संशोधन से पहले था। परिपत्र में ऐसा कहा गया है।
- ईपीएस सदस्य जिसने कर्मचारियों के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।
- ईपीएफओ ग्राहक जिन्होंने ईपीएस-95 के सदस्य रहते हुए पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया।
- ईपीएफओ सदस्य जिसका इस तरह के विकल्प का प्रयोग ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- और पढ़िए –Fixed deposit special schemes: अधिक ब्याज देने वाली ये 4 FD योजनाएं 2023 में हो जाएंगे समाप्त, जल्द करें निवेश
उच्च पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- ईपीएफ सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जाना होगा और उचित दस्तावेजों के साथ आवश्यक आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन उस रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।
- सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेश के अनुसार अस्वीकरण शामिल हो।
- भविष्य निधि से पेंशन निधि में समायोजन की आवश्यकता वाले शेयर के मामले में पेंशनभोगी की एक स्पष्ट सहमति आवेदन पत्र में दी जाएगी।
- ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण के लिए, ट्रस्टी का एक उपक्रम प्रस्तुत किया जाए।
- इस तरह की धनराशि जमा करने की प्रक्रिया बाद के परिपत्रों के माध्यम से अपनाई जाएगी।और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें