Nitin Arora
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Police Clearance Certificate: सऊदी अरब जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ऐसे लोगों को वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। पहले इस सर्टिफिकेट के बिना वीजा मिलना मुश्किल था। लेकिन अब इस नियम में काफी ढील दी गई है। वीजा बनवाने के लिए यह सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि वीजा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड का नहीं है। इसलिए पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देती है जिसके आधार पर वीजा जारी किया जाता है।
सऊदी अरब के दूतावास ने गुरुवार को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने की जानकारी दी। सऊदी दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक, भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यह नया कदम उठाया गया है। बयान में कहा गया, ‘सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए, सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है।’
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का नियम खत्म होने से लोगों को आसानी से वीजा मिल सकेगा, क्योंकि इसके लिए आवेदकों को थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। यह प्रमाण पत्र उस पुलिस स्टेशन से लेना होगा जिसमें आवेदक रहता है। ऐसे पासपोर्ट धारक जो किसी भी आवासीय स्थिति, रोजगार, आप्रवासन या लंबे समय तक रहने के वीजा के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन से पुलिस निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाता है तो उसे पीसीसी देने की जरूरत नहीं है।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगने वाले देशों में वे देश शामिल हैं जहां भारतीय रोजगार के लिए जाते हैं। इस सूची में मुख्य रूप से अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई और यमन जैसे 16 देश शामिल हैं। पहले इस लिस्ट में किंगडम ऑफ सऊदी अरब का नाम भी शामिल था, लेकिन अब यह देश इस नियम से बाहर हो गया है। वहां रोजगार के लिए वीजा लेते वक्त भारतीयों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी।
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खास बात यह है कि पीसीसी का नियम तभी लागू होता है, जब कोई भारतीय किसी दूसरे देश में रोजगार के लिए वीजा के लिए आवेदन करता है। अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाता है तो उसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के दायरे से बाहर रखा जाता है।
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