6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 1 महीने में मिलेगा डीए एरियर, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Punjab High Court DA Arrears Order 2026: पंजाब हाईकोर्ट ने 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 महीने में डीए एरियर देने का आदेश दिया. जानिए कोर्ट के सख्त निर्देश.

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Punjab High Court DA Order: पंजाब सरकार को बड़ा झटका! कर्मचारियों को एरियर न देने पर लगेगा 6% ब्याज.

पंजाब के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है. लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील (LPA) को खारिज कर दिया है.

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अदालत ने पंजाब सरकार को सख्त आदेश दिया है कि वह एक महीने के भीतर सभी योग्‍य कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) जारी करे. आइये जानते हैं क‍ि हाईकोर्ट ने क्या-क्या कड़े निर्देश दिए हैं, देरी होने पर कितना ब्याज लगेगा और इस फैसले पर क्या राजनीति हो रही है.

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सिंगल बेंच का फैसला बरकरार, डबल बेंच का सख्त रुख

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के पुराने फैसले को सही ठहराते हुए साफ कर दिया कि सरकार कर्मचारियों का हक और बकाया पैसा लंबे समय तक नहीं रोक सकती. कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे अदालत में कंप्लायंस एफिडेविट (Affidavit) दाखिल करें.

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देरी की तो लगेगा 6% का ब्याज
अदालत ने भुगतान की समय-सीमा तय करते हुए कहा कि सरकार को हर हाल में 1 महीने के भीतर बकाया एरियर चुकाना होगा. अगर सरकार तय समयसीमा में भुगतान करने में नाकाम रहती है, तो उसे पेंडिंग राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा.

विज्ञापनों और गैर-जरूरी खर्चों पर रोक!
अदालत ने पंजाब सरकार को एक बेहद सख्त हिदायत भी दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का सारा बकाया चुकता नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार विज्ञापनों और अन्य गैर-जरूरी योजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती.

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खजाने पर पड़ेगा असर, कर्मचारियों में खुशी की लहर
हाईकोर्ट के इस आदेश से पंजाब सरकार के खजाने पर अचानक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ना तय माना जा रहा है. हालांकि, सालों से अपने एरियर का इंतजार कर रहे लाखों सर्विंग कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स के चेहरों पर खुशी लौट आई है.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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