PAN Card Holders Alert: “पैन कार्ड” जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) कहा जाता है ये एक तरह की फाइनेंशियल पहचान है। भारतीय आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड में 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या को जारी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ पैन कार्ड यूजर्स पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आप पर आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाए तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि आप उन धारकों में से एक हैं या नहीं?
किन पैन कार्ड धारकों पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना?
आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाना, लेन-देन, लोन, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, निवेश करने आदि के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। अगर किसी कारण पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और आप एक्टिव नहीं करते हैं तो आप पर हजारों रुपये का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप पहले ही चेक कर लीजिए कि आपका पैन कार्ड कहीं इनएक्टिव तो नहीं है।
ऐसे चेक करें पैन कार्ड इनएक्टिव है या एक्टिव?
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट (Income Tax e-filing portal) पर जाएं।
- होमपेज को नीचे की ओर स्क्रोल करें और फिर “Quick Links” या “Instant E-Services” पर क्लिक करें।
- इसके बाद “Verify Your PAN” पर क्लिक करें और पैन संबंधित जानकारी को एंटर करने के लिए आगे बढ़ें।
- पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और फोन नंबर को पूछे जा रहे सेक्शन में एंटर कर दीजिए।
- फोन नंबर पर OTP रिसीव होगा जो आपकी पुष्टि करेगा, ओटीपी को एंटर कर दीजिए।
- इसके बाद आप जान सकेंगे कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव।
- पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर स्क्रीन पर “PAN is Deactivated” लिख शो होगा।
Deactivate PAN Card को Activate करने के लिए क्या करें?
पैन कार्ड को इनएक्टिव करने के पीछे की वजह कई हो सकती है। अगर आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड को डिएक्टिव कर दिया जाता है। इसके अलावा एक से ज्यादा पैन कार्ड के इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगाया जाता है। एक से ज्यादा पैन को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इन कार्ड धारकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन कार्ड को कैसे करें एक्टिव?
अगर चेक करने पर आपको जानकारी हुई कि आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट है तो इसे एक्टिव करने के लिए आधार से लिंक करें। अगर ये आप पहले ही कर चुके हैं लेकिन फिर भी पैन डीएक्टिवेट है तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो, भले ही एक खोने या चोरी होने पर आपने फिर से कार्ड बनवाया हो, लेकिन ये डुप्लीकेट पैन कार्ड कहलाता है और इसके बारे में आयकर विभाव को जरूरी जानकारी दे देनी चाहिए। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग से भी संपर्क करके इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव करा सकते हैं।
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