Nitin Arora
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PAN-Aadhaar Linking: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। आयकर विभाग ने पहले 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। बता दें कि जैसे ही डेडलाइन नजदीक आ रही थी, वैसे ही समय सीमा को बढ़ाए जाने की भी रिपोर्ट्स सामने आ रही थी। हालांकि, अब अगर यह डेडलाइन बढ़ाई गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिना जुर्माने के दोनों दस्तावेजों को लिंक कराया जा सकेगा।
वहीं, यदि कोई करदाता 30 जून तक भी दोनों दस्तावेजों को जोड़ने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि तब व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, कई बैंकिंग सेवाएं नहीं कर पाएंगे और तो और स्टॉक मार्केट लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे।
I-T विभाग ने करदाताओं को यह चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी लगाए हैं, जिनपर कोई भी देख सकता है कि उसका पैन आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। वहीं, अगर आपको अपने पैन और आधार को लिंक करना है तो इसके लिए आपको सीबीडीटी के मुताबिक, 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
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