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Income Tax Update: 1 अप्रैल से बदल जाएगा Form 16? जानें नए टैक्स कानून में क्या होंगे बड़े बदलाव; क्या होगा फॉर्म का नया नाम
साल 2026 में टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है. इस नए कानून के तहत टैक्स फॉर्म्स के नाम और नंबर पूरी तरह बदलने वाले हैं, जिससे फॉर्म 16 का नाम भी बदल जाएगा.
अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई यानी नौकरी पेशा हैं, तो हर साल जून-जुलाई के महीने में आप फॉर्म 16 का बेसब्री से इंतजार करते होंगे. लेकिन अब आपको अपनी शब्दावली बदलनी होगी. भारत सरकार के प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले फॉर्म लेंगे.
जी नहीं, फॉर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका नाम और नंबर (Renumbering) बदला जा रहा है. अभी मिलने वाला फॉर्म 16 (Form 16) अब फॉर्म 130 (Form 130) कहलाएगा. काम वही रहेगा (टीडीएस सर्टिफिकेट देना), बस नए कानून के तहत इसे नया टैग दिया गया है.
फॉर्म्स के नाम में और भी कई बदलाव सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, बल्कि आपके आयकर रिटर्न से जुड़े कई अन्य फॉर्म्स के नाम भी बदल रहे हैं:
नए कानून के तहत अन्य राहतें और बदलाव (Draft Rules 2026) नया कानून केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक बदलाव भी प्रस्तावित हैं:
HRA में बड़ी राहत: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को भी अब 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है. पहले केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे.
टैक्सपेयर्स को अब क्या करना चाहिए? फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है. 31 मार्च 2026 तक आपके पुराने फॉर्म ही चलेंगे. यह बदलाव एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे. बस ध्यान रखें कि अगले साल से जब आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो उसे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 कहना पड़ सकता है.
अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई यानी नौकरी पेशा हैं, तो हर साल जून-जुलाई के महीने में आप फॉर्म 16 का बेसब्री से इंतजार करते होंगे. लेकिन अब आपको अपनी शब्दावली बदलनी होगी. भारत सरकार के प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले फॉर्म लेंगे.
जी नहीं, फॉर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका नाम और नंबर (Renumbering) बदला जा रहा है. अभी मिलने वाला फॉर्म 16 (Form 16) अब फॉर्म 130 (Form 130) कहलाएगा. काम वही रहेगा (टीडीएस सर्टिफिकेट देना), बस नए कानून के तहत इसे नया टैग दिया गया है.
फॉर्म्स के नाम में और भी कई बदलाव सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, बल्कि आपके आयकर रिटर्न से जुड़े कई अन्य फॉर्म्स के नाम भी बदल रहे हैं:
नए कानून के तहत अन्य राहतें और बदलाव (Draft Rules 2026) नया कानून केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक बदलाव भी प्रस्तावित हैं:
HRA में बड़ी राहत: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को भी अब 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है. पहले केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे.
टैक्सपेयर्स को अब क्या करना चाहिए? फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है. 31 मार्च 2026 तक आपके पुराने फॉर्म ही चलेंगे. यह बदलाव एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे. बस ध्यान रखें कि अगले साल से जब आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो उसे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 कहना पड़ सकता है.