Nitin Arora
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National Pension System: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अनिवार्य किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को छोड़ने के बाद वार्षिकी भुगतान में तेजी लाने और सरल बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2023 तक ग्राहकों द्वारा कुछ दस्तावेज अपलोड किए जाएं।
PFRDA, जो कि भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए एक नियामक निकाय है। इसने पहले कहा था कि सब्सक्राइबर्स के हित में और वार्षिकी आय के समय पर भुगतान के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स को ये डॉक्युमेंट्स अपलोड करने को कहा है। निकास और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण के लिए, कुछ निकासी और केवाईसी दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
यदि आपका मासिक योगदान 3,000 रुपये है और आप 34 वर्ष के हैं, तो आपके पास पेंशन खाता भुगतान करने के लिए अभी भी 26 वर्ष हैं। अनुमानित 10% वार्षिक आरओआई या ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए यह आंकड़ा लगाया गया है। एनपीएस में 9.36 लाख रुपये के कुल मूल निवेश के साथ, आपको एनपीएस गणना के अनुसार मैच्योरिटी पर 44.35 लाख रुपये मिलेंगे।
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