Income Tax Return: आयकर दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स (ITR Filing) दाखिल करने की तारिख को एकबार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 7 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) कर सकेंगे और जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा।
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वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर सात नवंबर कर दी। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी।
CBDT extends the due date for furnishing Income Tax Return for AY 2022-23 to 7th November, 2022 for certain categories of assessees in consequence of extension of due dates for filing various reports of audit. Circular No. 20/2022 dated 26.10.2022 issued.https://t.co/x9yhpL0d1T pic.twitter.com/T4LbT9Qy4K
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।
आपको बता दे कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए घरेलू कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 था। ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के तहत कंपनियों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2022 है।
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ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बड़ाए गए डेडलाइन से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
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