Nitin Arora
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ITR Filing 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, करदाता इन दिनों अपना आईटीआर दाखिल करने में व्यस्त हैं। हालांकि, यदि आपने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही जमा कर दिया है और टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आयकर पोर्टल ने एक नई सुविधा पेश की है जो आपको सक्षम बनाती है, अपने टैक्स रिफंड की स्थिति को आसानी से जांचने की।
जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, व्यवसाय या पेशे, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ और अन्य आय से आय का खुलासा करते हैं। इन आय के आधार पर, आयकर की गणना की जाती है, और यदि कोई कर बकाया है, तो उसे रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
हालांकि, यदि करदाताओं ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक कर देनदारी से अधिक कर का भुगतान किया है, तो वे उस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद आयकर रिफंड पाने के पात्र हैं।
आईटीआर रिफंड के बारे में आईटी विभाग से सूचना पत्र आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत भेजा जाएगा।
करदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि आयकर रिफंड भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा संसाधित किया जाता है और इसे दाखिल करते समय करदाता द्वारा उनके आईटीआर में नामित बैंक खाते में सीधे जमा किया जाता है।
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