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PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये से अध‍िक न‍िवेश करना पड़ सकता है महंगा! जानें नए न‍ियम

नए नियम के तहत अब PPF को पैन से जोड़ना अन‍िवार्य होगा. यानी अब कई खातों को छिपाना असंभव हो जाएगा. 1.5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा पार करने पर अतिरिक्त योगदान पर ब्याज वापसी हो सकती है. अनियमित खातों पर ब्याज नहीं मिलेगा, जबकि छोटे खातों पर नियमित होने तक केवल 4% ब्याज मिलेगा.

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Oct 9, 2025 23:11

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश है जो सुनिश्चित और कर-मुक्त रिटर्न देता है. 7.1% कर-मुक्त ब्याज दर के साथ, यह अन्य निश्चित आय विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करता है. एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक के प्रोविडेंट फंड योगदान पर टैक्‍सेशन के नए नियमों ने इसे और अधिक आकर्षक बना दिया है. लेकिन PPF में निवेश करते समय वार्षिक सीमा को ध्यान में रखें.

एक वित्तीय वर्ष में, एक व्यक्ति अपने PPF खाते में केवल 1.5 लाख रुपये तक का ही योगदान कर सकता है. यह सीमा स्वयं और नाबालिग बच्चों, दोनों के खातों पर लागू होती है. यदि आप अपने बच्चे के नाम पर PPF खाता खोलते हैं, तो दोनों खातों में संयुक्त योगदान एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

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हालांकि यह सीमा सीधी है, कुछ लोग इस योजना में अधिक निवेश करते हैं. वे या तो अपने नाम पर कई PPF खाते खोलते हैं या अपने नाबालिग बच्चों के खातों में भी निवेश करते हैं. हालांकि यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन 1.5 लाख रुपये की सीमा पार करना बाद में समस्या बन सकता है.

निवेशक कई सालों तक तो इससे बच सकता है, लेकिन जब अंततः इस गड़बड़ी का पता चलता है, तो उसे गहरा सदमा लग सकता है. जरा सोचिए, अगर यह बात खाते की मैच्योरिटी के समय पता चले, तो निवेशक 15 सालों के कई लाख रुपये के ब्याज से हाथ धो बैठेगा. टैक्स-फ्री इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने और ब्याज पर 30% टैक्स बचाने की कोशिश में, वह 100% ब्याज गंवा सकता है!

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अक्टूबर 2024 में, सरकार ने अनियमित पीपीएफ खातों के नियमों को स्पष्ट किया. अब सभी निवेश व्यक्ति के पैन से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे खातों को छिपाना असंभव है. व्यक्ति के प्राथमिक पीपीएफ खाते के अलावा अन्य सभी खातों को अनियमित माना जाएगा और उन पर ब्याज नहीं मिलेगा. यदि किसी नाबालिग बच्चे के पीपीएफ खाते में अतिरिक्त निवेश किया गया है, तो उस निवेश पर नाबालिग के 18 वर्ष का होने और खाते के नियमित होने तक 4% डाकघर बचत खाता (पीओएसए) ब्याज मिलेगा.

First published on: Oct 09, 2025 11:01 PM

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