Nitin Arora
Read More
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया है। ITR-3 फॉर्म का मतलब है, जो विशेष रूप से एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनकी आय का स्रोत ‘व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन’ से आता है। अब यह पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 (सोमवार) है। अगर टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
सभी करदाताओं को अपना आईटीआर 2023 दाखिल करते समय अपने फॉर्म 26AS की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटे गए सभी करों का विवरण होता है। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS की जांच करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी कर कटौती का सही हिसाब लगाया गया है।
एक और बड़ी गलती जो अधिकांश करदाता अपने आईटीआर दाखिल करने के दौरान करते हैं, वह आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय के सभी स्रोतों को शामिल नहीं करना है। वेतन, ब्याज आय, किराये की आय और पूंजीगत लाभ सहित आय के सभी स्रोतों को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए।
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।