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Income Tax Return: आज से ITR भरने पर लगेगा फाइन, जानें क्या है प्रावधान

नई दिल्ली: अगर आपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने (ITR) की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अब आज से इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने पर लेट फाइन देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही साफ कर दिया था कि […]

Edited By : Pankaj Mishra | Updated: Aug 1, 2022 11:43
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Income Tax, Advance tax

नई दिल्ली: अगर आपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने (ITR) की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अब आज से इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने पर लेट फाइन देना पड़ेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी। यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है।

 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए शनिवार शाम 8.36 बजे तक पांच करोड़ करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं 31 अगस्त को रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहे।

पिछले साल वित्त वर्ष 2020-21 या कहें कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी। इस दौरान कुल 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

भले ही आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो गई है लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा किया जा सकता है। हालांकि, इसे देर से रिटर्न फाइल के तौर पर जाना जाता है। ब्याज के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है जिसका भुगतान करना होता है।

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अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234F के तहत ली जाएगी। छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।

 

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First published on: Aug 01, 2022 09:20 AM

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