Nitin Arora
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Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करें। आखिरी दिनों में ट्रैफिक बढ़ने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आखिरी वक्स से बचने और जल्दी फाइल करने हेतु लोगों से आग्रह किया है।
आपमें से कई लोगों ने आईटीआर फाइल किया होगा और कई लोगों को रिफंड भी मिला होगा। लेकिन, अगर आपको अपना रिफंड नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी एक छोटी सी गलती से रिफंड मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है।
अगर आपके आईटीआर में अधूरी जानकारी दी गई है तो आपका रिफंड रुक सकता है। इसके लिए आप आईटीआर प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अन्य जानकारी और दस्तावेजों के साथ अपने मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपने कोई टैक्स नहीं चुकाया है या आपकी गणना में कुछ त्रुटियां हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। नोटिस मिलने पर आपको मिलने वाला कोई भी रिफंड आयकर विभाग द्वारा रोका जा सकता है।
अगर आपके रिफंड रिक्वेस्ट में किसी भी तरह की गलती पाई जाती है तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। ऐसे में अगर आपकी गणना गलत है तो आपको सुधार आईटीआर दाखिल करना होगा।
अक्सर यह बात आईटीआर फाइल करने के बाद समझ में आती है। आईटीआर दाखिल करने के बाद आपको कटौती को लेकर त्रुटि दिखाई देती है। ऐसे में अगर आपने सही कटौती का दावा नहीं किया है तो आपको संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा।
अगर आपने अपने बैंक खाते की गलत जानकारी दर्ज की है तो आपका रिफंड रोका जा सकता है। रिटर्न के लिए आपके पास सही बैंक खाते की जानकारी होनी चाहिए।
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