Neeraj
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ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, उन्हें अपनी विशिष्ट इनकम कैटेगरी के आधार पर सही फॉर्म का चयन करना होगा। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कर लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद वे टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पूरी तरह बच सकते हैं। आयकर की छूट का लाभ उठाने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल बेहद जरूरी है।
आयकर अधिनियम के तहत ऐसे 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक ITR दाखिल करने से बच सकते हैं, जिनकी आय केवल बैंक ब्याज और पेंशन से होती है। आयकर अधिनियम की धारा 194P के अमल में आने के बाद उन्हें अप्रैल 2021 से ITR फाइल करने से छूट मिल गई है। ऐसे पात्र सीनियर सिटीजन जो इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक में डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए फॉर्म 12BBA भरना होगा। बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है।
ITR-1: यह फॉर्म ऐसे सीनियर सिटीजन लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है। साथ ही जिनकी आय का स्रोत वेतन, पेंशन, एक मकान की संपत्ति या बैंक ब्याज जैसे अन्य माध्यम हैं। पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय इन स्रोतों से होती है, उनके लिए भी ITR-1 सबसे उपयुक्त फॉर्म है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है।
ITR-2: यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो वेतन और पेंशन के अलावा कई संपत्तियों, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से आय अर्जित करते हैं। जैसे कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कमाई।
ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह फॉर्म सही है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है, जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के दायरे में नहीं आते हैं।
ITR-4: यह फॉर्म अनुमानित कराधान (प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन) के तहत अपनी आय घोषित करने वालों के लिए है, जैसे कि छोटे व्यवसाय या पेशे से आय।
नॉन-ऑडिट मामलों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी आय के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए सही फॉर्म का चयन करें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
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