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Taxpayers सावधान! अप्रैल की इन तारीखों का रखें ध्यान, वरना लापरवाही पड़ सकती है भारी

Income Tax Deadline 2024: टैक्सपेयर्स के लिए अप्रैल में कुछ तारीख बहुत अहस हैं। इन खास डेट्स को नजरअंदाज करना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं कि करदाताओं के लिए अप्रैल में कौन सी तारीखें खास हैं?

Edited By : Simran Singh | Updated: Apr 4, 2024 09:41
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Income Tax Deadline 2024
आयकर की समय सीमा

Income Tax Deadline 2024: जैसा कि आप जानते हैं कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि, अभी तक आपने अपने वित्तीय वर्ष से जुड़े काम को नहीं निपटाया है तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और काम को करने में रुकावट आ सकती है। टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वो अप्रैल की खास डेडलाइन पर गौर करें, लापरवाही करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि करदाताओं के लिए अप्रैल में कौन सी तारीख खास हैं?

Income Tax Deadline 7 April 2024 

मार्च 2024 के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस द्वारा एकत्र या काटे गए टैक्स को जमा करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल है। हालांकि, एकत्रित या कटौती की गई राशि की पेमेट उसी दिन सरकारी अकाउंट में की जाएगी। टैक्स को इनकम टैक्स चालान प्रस्तुत किए बिना भुगतान किया जाएगा।

Taxpayer Deadline 14 April 2024 

टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2024 है। ये फरवरी महीने में धारा 194-आईए, 194एम, 194-आईबी, और 194एस के तहत कटे टैक्स के लिए आखिरी तारीख है।

Income Tax Deadline 15 April 2024

मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म नंबर 15CC में विदेशी प्रेषण के संबंध में त्रैमासिक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 है। इस त्रैमासिक स्टेटमेंट को रजिस्टर्ड डीलर्स द्वारा पेश किया जाता है।

Income Tax Deadline 30 April 2024

टैक्सपेयर्स के लिए 30 अप्रैल 2024 की तारीख बेहद खास है। इस दिन कई चीजों की ड्यू डेट है। मार्च 2024 के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस से फॉर्म 24जी जमा करने की आखिरी तारीख है। ये वो है जिसे मार्च 2024 के लिए टीडीएस/टीसीएस भुगतान बिना चालान पेश करने किया गया है। सरकारी कार्यालय के अलावा किसी अन्य करदाता द्वारा काटे गए टैक्स को जमा करने के लिए भी ये तारीख आखिरी है।

इसके अलावा मार्च 2024 में धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत कटे टैक्स से जुड़े चालान-सह-स्टेटमेंट को जमा करने के लिए भी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच अपलोड करने के लिए आखिरी तारीख भी 30 अप्रैल 2024 है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान प्राप्त हुए फॉर्म संख्या 60 के डिटेल्स वाले फॉर्म संख्या 61 में ऐलान की गई ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख भी 30 अप्रैल है।

ये भी पढ़ें- New Tax Regime पर बड़ा अपडेट, वित्त मंत्रालय ने चेताया

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Simran Singh

First published on: Apr 04, 2024 09:41 AM

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