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Income Tax Alert: इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर

Income Tax Alert: नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नया साल शुरू होने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके इनकम टैक्स से जुड़े आपके सभी काम निपट जाएं। बता दें कि FY2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई, 2022 था। हालांकि, […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Dec 23, 2022 11:36
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Income Tax Alert: नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नया साल शुरू होने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके इनकम टैक्स से जुड़े आपके सभी काम निपट जाएं। बता दें कि FY2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई, 2022 था। हालांकि, अगर आप इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो तब भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाएगा। यदि आप अपना आईटीआर अभी (विलंबित आईटीआर) दाखिल कर रहे हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के रूप में, अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देर से दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

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31 दिसंबर है आखिरी तारीख

विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच किसी भी समय विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकता है। लेकिन जुर्माना अदा करना होगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा को भी चूक जाता है, तो वह तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा जब तक कि आयकर विभाग कर नोटिस नहीं भेज देता।

लेट फीस कैसे पे करें?

विलंबित आईटीआर दाखिल करने से पहले आप पता करें कि आपके ऊपर कितनी लेट फीस लगी है। पहले उसे शुल्क की पेमेंट करें। विलंबित आईटीआर दाखिल करने का विलंबित शुल्क/जुर्माना चालान संख्या 280 का उपयोग करके देय है। भुगतान NSDL की वेबसाइट पर ऑनलाइन या बैंक शाखा में जाकर किया जा सकता है।

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बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फाइलिंग फीस वित्त वर्ष 2017-18 से प्रभावी है। कानून के अनुसार, दंड/विलंब फाइलिंग शुल्क दो प्रकार से देखे जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। हालांकि, अगर विलंबित आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।

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Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Dec 23, 2022 11:36 AM

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