Gratuity Rules: अगले बेहतर प्रस्ताव या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कंपनी को पांच साल पूरा करने से पहले छोड़ना पड़ जाए तो आपकी ग्रेच्युटी योग्यता और भुगतान का क्या होता है? आश्चर्य है कि क्या आपका सारा पैसा सिर्फ इसलिए खत्म हो सकता है क्योंकि आप कुछ ही महीनों पहले नौकरी छोड़ गए? जानिए हैरान कर देने वाला जवाब!
जिन कर्मचारियों ने किसी कंपनी में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली है और संगठन बदलने की योजना बना रहे हैं या अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे ग्रेच्युटी के हकदार हैं। यह किसी भी कर्मचारी के वेतन ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अंतत: यह उनके हाथ में एक बड़ी राशि प्रदान करता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के अनुसार, एक कर्मचारी उसी प्रतिष्ठान के साथ लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है।
ग्रेच्युटी के भुगतान की पात्रता के संबंध में एक तर्क दिया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी ने 4 साल की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन 5 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो क्या वह ग्रेच्युटी के लिए पात्र है।
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इस बात पर करें गौर
अगर आप ग्रेच्युटी की पूरी रकम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना होगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को ग्रेच्युटी की राशि का लाभ मिलेगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है और दोबारा काम करने में असमर्थ हो जाता है तो वह 5 साल की अवधि पूरी किए बिना भी ग्रेच्युटी की राशि का लाभ उठा सकता है। नौकरी ज्वाइन करते वक्त कंपनी हर कर्मचारी को फॉर्म एफ भरने के लिए देती है। इसके बाद आप ग्रेच्युटी क्लेम करने के योग्य हो जाते हैं।
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