Nitin Arora
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Aadhaar-PAN linking date extended: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक है। अपडेट के अनुसार, दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की 31 मार्च, 2023 की तारीख लास्ट है। हालांकि, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है लेकिन जुर्माने के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को दो से तीन महीने और बढ़ा सकती है। हालांकि, 31 मार्च के बाद लिंक कराने वालों को विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
अगर आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इससे पहले भी सीबीडीटी ने समय सीमा को 30 मार्च, 2022 से बढ़ाकर इस 31 मार्च, 2023 तक कर दिया था। वहीं, तभी से 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक के लिए 500 रुपये चार्ज किया गया था और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया था।
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इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनका पैन कार्ड 31 मार्च, 2023 तक आधार से जुड़ जाए। सभी को बार-बार रिमाइंडर भेजे गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंकिंग वक्त रहते कर ली जाए।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब तक, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है और सरकार ने किसी विस्तार की घोषणा नहीं की है। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि तारीख आगे बढ़ सकती है।
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