EPF Rules 2025: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपका PF हर महीने कटता होगा. सरकार आपके EPFO जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देती है, जो किसी भी अन्य सुरक्षित निवेश से कहीं बेहतर है. इसलिए, EPF लंबी अवधि में एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद कर सकता है.
हालांकि, अगर कोई व्यक्ति 40 या 45 साल की उम्र तक ही नौकरी करता है, फिर हमेशा के लिए नौकरी छोड़ देता है, लेकिन अपने PF फंड को नहीं निकालता, तो क्या उसे अपनी जमा राशि पर ब्याज मिलेगा? या EPFO में योगदान बंद होने पर जमा राशि पर ब्याज भी मिलना बंद हो जाएगा? यह सवाल कई नौकरीपेशा लोगों के मन में है. आइए जानें इस संबंध में EPFO के नियम क्या हैं.
58 साल की उम्र तक मिलेगा पूरा फायदा
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है, लेकिन ईपीएफ राशि नहीं निकालती है, तो उसका खाता इनएक्टिव नहीं होता है और 58 वर्ष की आयु तक उस पर ब्याज मिलता रहेगा. इसका मतलब है कि अगर आप 40 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़ भी देते हैं, तो भी आपको अगले 18 साल तक अपनी जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा.
रिटायर्मेंट के बाद 3 साल तक ब्याज
अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है और तुरंत राशि नहीं निकालता है, तो उसे अगले तीन साल तक उस राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. इसका मतलब है कि ईपीएफओ 61 वर्ष की आयु तक ब्याज देता रहेगा. उसके बाद, आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा. हालांकि, इनएक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा खो जाएगा; बस ब्याज मिलना बंद हो जाता है.
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समय से पहले क्यों न निकाल लें?
कई लोग नौकरी छोड़ने के बाद यह सोचकर अपना पीएफ बैलेंस निकाल लेते हैं कि खाता बंद हो जाएगा. ऐसा करने से आपको लंबी अवधि का ब्याज नहीं मिल पाता. अगर आप पैसा निकालकर उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप पैसे को वहीं रहने दें और ईपीएफओ की बेहतरीन ब्याज दरों का लाभ उठाएं.