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EPFO पेंशनभोगी हो जाएं सतर्क! रिटायरमेंट मनी विदड्रॉल पर आ गया यह नया नियम

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की कि ग्राहक अपने कलेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) कलेक्शन अब ईपीएफओ द्वारा किए गए निर्णय के तहत छह महीने से कम की सेवा वाले ग्राहकों द्वारा वापस लिया जा सकता है। अभी पढ़ें – […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Nov 1, 2022 21:33
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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की कि ग्राहक अपने कलेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) कलेक्शन अब ईपीएफओ द्वारा किए गए निर्णय के तहत छह महीने से कम की सेवा वाले ग्राहकों द्वारा वापस लिया जा सकता है।

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किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा राशि को वर्तमान में केवल ईपीएफओ सदस्यों द्वारा ही निकाला जा सकता है, जिनकी सेवा के छह महीने से कम समय शेष है।

ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने सोमवार को अपनी 232वीं बैठक में सरकार से मौजूदा ईपीएस-95 योजना में बदलाव करने की सिफारिश की।

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बोर्ड ने छह महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यों को ईपीएस निकासी लाभ के विस्तार के संबंध में सरकार को सलाह दी है।

बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया है कि जो लोग योजना में 34 से अधिक वर्षों से हिस्सा रहे, उन्हें आनुपातिक पेंशन लाभ दिया जाए। नतीजतन, जब सेवानिवृत्ति लाभ तय हो जाता है, तो सेवानिवृत्त लोगों को अधिक पेंशन मिलेगी।

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बयान के अनुसार, बोर्ड ने सिफारिश की है कि जब भी ईपीएस-95 से छूट दी जाती है या रद्द की जाती है तो न्यायसंगत हस्तांतरण मूल्य निर्धारित करना संभव है। इसके एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यूनिट निवेश में एक मोचन नीति भी है जिसे मंजूरी दे दी गई है।

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Nitin Arora

First published on: Nov 01, 2022 05:05 PM

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