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EPFO का नया नियम हुआ लागू, अब निकाल सकेंगे दोगुनी रकम

EPFO Rule : अगर आप जॉब करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो यह खबर आपके लिए है। EPFO ने इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकालने के नियम बदल दिए हैं। अब खाताधारक गंभीर इलाज के लिए दो गुनी रकम निकाल सकेंगे। जानें, क्या हुआ है नियमों में बदलाव:

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: Apr 18, 2024 16:48
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EPFO
इमरजेंसी में PF अकाउंट से रकम निकाल सकते हैं

EPFO Rule : पीएफ अकाउंट से रकम निकालने से जुड़े नियम EPFO ने बदल दिए हैं। बदले हुए नियमों में खाताधारकों को राहत दी गई है। अब पीएफ अकाउंट होल्डर अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की रकम निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर दो गुना कर दिया है। नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो चुके हैं।

जरूरत में निकाल सकते हैं रकम

पीएफ अकाउंट होल्डर जरूरत में अपने अकाउंट से कुछ रकम निकाल सकते हैं। यह रकम अपनी या परिवार के सदस्यों, घर बनवाने या घर खरीदने और बच्चों की शादी में खर्चे के लिए निकाली जा सकती है। हालांकि पीएफ अकाउंट में जमा पूरी रकम निकालने की इजाजत नहीं होती। EPFO ने नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J के तहत मौजूदा लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। इस पैराग्राफ के तहत पीएफ अकाउंट होल्डर अपनी या अपने परिवार सदस्यों ( माता, पिता, बच्चे आदि) की गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए रकम निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि जितनी रकम निकालना चाहते हैं, उतनी रकम पीएफ अकाउंट में होनी चाहिए।

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ये बीमारियां हैं शामिल

पैराग्राफ 68J के तहत पीएफ अकाउंट होल्डर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मानसिक परेशानी, टीबी, पैरालाइज आदि के इलाजके लिए रकम निकाल सकते हैं। इस रकम को निकालने के लिए डॉक्टर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। रकम निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं।

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इनमें निकाल सकते हैं रकम

पीएफ अकाउंट होल्डर फॉर्म 31 भरकर अकाउंट से कुछ रकम निकाल सकते हैं। हालांकि यह रकम सिर्फ कुछ जरूरी काम के लिए ही निकाली जा सकती है। इसमें होम लोन चुकाने, घर खरीदने, बच्चों की शादी या हायर स्टडी के लिए आदि कारण शामिल हैं। वहीं दिव्यांग के लिए मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी पीएफ अकाउंट से रकम निकाली जा सकती है।

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Edited By

Rajesh Bharti

First published on: Apr 18, 2024 04:48 PM

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