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E-Passport: भारत में लॉन्‍च हुआ E Passport, जानें फीस से लेकर अप्‍लाई करने के तरीके तक

अगर आप पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आप ईपासपोर्ट बनवा सकते हैं. जी हां भारत सरकार ने देश में ईपासपोर्ट को रोलआउट कर द‍िया है. जान‍िये इसके क्‍या फायदे हैं और इसे बनवाने के ल‍िए क‍ितनी फीस देनी होती है. इसके ल‍िए कौन अप्‍लाई कर सकता है.

जान‍िये सामान्‍य पासपोर्ट से ईपासपोर्ट क‍ितना अलग है और इसके ल‍िए कैसे अप्‍लाई कर सकते हैं.

भारत में E-Passport (ई-पासपोर्ट) का रोलआउट अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है. यह साधारण पासपोर्ट का एक आधुनिक और डिजिटल रूप है, जिसे 'पासपोर्ट सेवा 2.0' प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है. अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो अब आपको चिप वाला ई-पासपोर्ट ही मिलेगा. यहां हम आपको इसकी फीस, फायदे और अप्लाई करने की पूरी जानकारी दे रहे हैं.

क्या है E-Passport?

ई-पासपोर्ट देखने में साधारण पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके कवर (या पिछले हिस्से) में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होती है. इस चिप में आपकी फोटो, उंगलियों के निशान (fingerprints) और अन्य निजी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है. इसे आसानी से कॉपी या इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

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इसे बनवाने में क‍ितनी फीस और चार्जेस लगेंगे?
ई-पासपोर्ट की फीस फिलहाल साधारण पासपोर्ट के बराबर ही रखी गई है. अगर आप 36 पेज की बुकलेट वाला ईपासपोर्ट बनवा रहे हैं तो इसके सामान्‍य पासपोर्ट की तरह ही 1,500 रुपये की फीस देनी होगी. अगर तत्‍काल में बनवा रहे हैं तो इसके ल‍िए 3,500 रुपये लगेंगे. इसमें 1500 रुपये फीस और 2000 तत्काल चार्ज होता है.

इसी तरह अगर 60 पेज की बुकलेट वाला पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो 2000 रुपये फीस देनी होगी और तत्‍काल के ल‍िए 4000 रुपये.

भारतीय E Passport के ल‍िए कौन अप्‍लाई कर सकता है
भारतीय E-Passport के लिए पात्रता बिल्कुल वैसी ही है जैसी साधारण पासपोर्ट के लिए होती है. आसान शब्दों में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क‍ि कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेश यात्रा करना चाहता है, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है. हां तक क‍ि श‍िशु से लेकर क‍िशोर और वृद्ध तक इसके ल‍िए अप्‍लाई कर सकते हैं. अगर आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो कुछ मामलों में अपॉइंटमेंट में प्राथमिकता भी मिलती है.

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पहली बार अगर पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो…
अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो अब आपको डिफ़ॉल्ट रूप से चिप वाला ई-पासपोर्ट ही मिलेगा. अगर आपका पुराना पासपोर्ट एक्‍सपायर हो गया है, पन्ने भर गए हैं, या पासपोर्ट खो गया है, तो दोबारा अप्लाई करने पर आपको ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. अगर आपके पास अभी साधारण पासपोर्ट है और वह वैल‍िड है, तो उसे तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है. वह अपनी लास्‍ट डेट तक काम करेगा.

भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक भी संबंधित दूतावास (Embassy) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भारत का नागर‍िक होने के साथ ये भी जरूरी है क‍ि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो. गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति या जिनका मामला कोर्ट में लंबित है, उन्हें पासपोर्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है.

ई-पासपोर्ट पासपोर्ट बनवाने के ल‍िए कौन से डॉक्‍यूमेंट चाह‍िए
आपके पास पहचान पत्र (जैसे आधार, पैन), पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण (Birth Certificate/10th Marksheet) होना अनिवार्य है.


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