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सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला होगा महंगा! इस तारीख से लागू हो रहा नया टैक्स और सेस

अगर आप हर गम को धुएं में उड़ाने के शौकीन हैं और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला आपके द‍िनचर्या का ह‍िस्‍सा है तो आपकी जेब पर यह जल्‍द ही भारी पड़ने वाला है. क्‍योंक‍ि आने वाले कुछ द‍िनों में ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं.

Author Written By: Vandana Bharti Updated: Jan 1, 2026 13:55
स‍िगरेट और पान गुटका महंगा होने वाला है

सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला आद‍ि अगर आपकी आदत का ह‍िस्‍सा है और इनके बगैर आपको कुछ कमी महसूस होती है तो ये खबर आपके ल‍िए है. क्‍योंक‍ि आपकी ये आदत अगले कुछ सप्‍ताह में महंगी पड़ने वाली है. सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, जो 1 फरवरी से लागू होगी. इसके अलावा पान मसाले पर एक नया सेस लगाया गया है और ये भी 1 फरवरी से ही लागू होगा. यानी 1 फरवरी से सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला जैसे तंबाकू प्रोडक्‍ट महंगे होने वाले हैं.

आपको बता दें क‍ि तंबाकू और पान मसाले पर लगाए जा रहे ये नए टैक्स, GST रेट के अलावा होंगे और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे सिन गुड्स पर लगाया जा रहा है. सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी क‍िया है, उसके अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40 परसेंट GST रेट लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा.

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पान मसाले पर सेस

सिगरेट, बीड़ी के अलावा पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा. तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्‍स्‍ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगी. वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी नोटिफाई किया है. संसद ने दिसंबर में दो बिलों को मंजूरी दी थी, जिसमें पान मसाला बनाने पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की अनुमति दी गई थी.

सरकार ने बुधवार को इन लेवी के लागू होने की तारीख 1 फरवरी नोटिफाई की. मौजूदा GST कंपनसेशन सेस, जो अभी अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है, 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा.

First published on: Jan 01, 2026 12:11 PM

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