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Change in Rules: 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव! आम लोगों का और बढ़ जाएगा खर्चा

Change in Rules from 1 Oct 2022: देश में देखा जाए तो त्योहारों का सीजन चालू है और आने वाले दिनों में दीवाली भी है। ऐसे में खर्चा बढ़ना सौभाविक है। इस बीच जल्द चेंज हो रहे नियम भी जनता की जेब पर प्रभाव डालेंगे। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई […]

Change in Rules from 1 Oct 2022: देश में देखा जाए तो त्योहारों का सीजन चालू है और आने वाले दिनों में दीवाली भी है। ऐसे में खर्चा बढ़ना सौभाविक है। इस बीच जल्द चेंज हो रहे नियम भी जनता की जेब पर प्रभाव डालेंगे। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा।

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भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने से क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू करने जा रहा है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना में निवेश को लेकर भी सरकार इस महीने से नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है।

वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना और डीमैट खाते के नियमों में भी कुछ अहम बदलाव किए जाने हैं। नीचे दी गई जानकारी में समझें कि कैसे सीधा आम लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा।

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क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन लागू होगा

देश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। आरबीआई 1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू करने जा रही है।

लागू होने पर क्या होगा

इस नियम के लागू होने के बाद कार्ड पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। इससे अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर आदि डिटेल नहीं भरनी होगी। कार्ड से भुगतान करते समय आपको केवल टोकन नंबर दर्ज करना होगा और इससे आप आसानी से भुगतान कर पाएंगे। इससे आपके कार्ड का डाटा लीक नहीं होगा और ग्राहक साइबर क्राइम से सुरक्षित रहेंगे।

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अटल पेंशन योजना में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव

केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखा जाए तो अब कोई नया व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। हालांकि, इसमें एक शर्त रखी गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आयकर का भुगतान करता है तो वह 1 अक्टूबर से इस योजना (एपीवाई) का लाभ नहीं ले पाएगा।

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NPS e-nomination नियमों में बदलाव

PFRDA ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ई-नामांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 1 अक्टूबर से ई-नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। इस ई-नामांकन की स्वीकृति नोडल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगी। यदि नामांकन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नामांकन आवेदन सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास जाएगा।

डीमैट अकाउंट के नियमों में भी बदलाव

डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। NSE ने बताया कि 30 सितंबर तक डीमैट खातों में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना यूजर्स 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इससे डीमैट अकाउंट से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर रोक लगेगी।

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First published on: Sep 28, 2022 11:17 AM

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