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अनमोल अंबानी पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना, SEBI ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई

Anmol Ambani Reliance Home Finance Case: सेबी ने अनिल अंबानी के बेटे पर बड़ी कार्रवाई की है। उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये पूरा केस क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

Anmol Ambani
Anmol Ambani Reliance Home Finance Case: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर रिलायंस होम फाइनेंस को लोन देने के मामले में नियमों का पालन न करने का आरोप है। अनमोल पर ये जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस मामले में लगाया गया है। सेबी का कहना है कि कॉर्पोरेट लोन को मंजूरी देते समय उचित जांच पड़ताल नहीं की गई। इस वजह से उन पर ये भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।

45 दिन का मिला टाइम

इसके अलावा रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। दोनों को जुर्माने की रकम भरने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।

 फंड के डायवर्जन का मामला

यह आदेश अगस्त में सेबी की ओर से अनिल अंबानी और 24 अन्य को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड के डायवर्जन से संबंधित मामले में दिया गया। इसके साथ ही इन सभी लोगों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

अनमोल अंबानी ने नियमों को किया दरकिनार

सेबी ने सोमवार को जो आदेश दिया, उसमें उसने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में शामिल अनमोल अंबानी ने नियमों को दरकिनार किया। उन्होंने जनरल पर्पज कॉर्पोरेट लोन या जीपीसीएल लोन को मंजूरी दी थी। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे लोन की किसी भी मंजूरी के लिए मना किया था। ये भी पढ़ें: अंबानी खानदान के ये बेटा बना 20 हजार करोड़ का मालिक, ‘दिवालिया’ पिता की संभली जिंदगी

20 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी 

अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी थी। जबकि इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 11 फरवरी, 2019 को अपनी मीटिंग में जीपीसीएल ऋण जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। ये भी पढ़ें: सस्ती मिलेगी कार, ऑटो इंडस्ट्री में अब ‘अंबानी’ की एंट्री, हर साल 7.50 लाख कार बनाने का लक्ष्य


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