Aadhar-Pan Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैन और आधार कार्ड को समय सीमा से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हाल ही में, आयकर विभाग ने मार्च 2023 से जून के अंत तक पैन धारकों के लिए कार्ड को अपने आधार से लिंक करना अनिवार्य घोषित कर दिया था अन्यथा इसके निष्क्रिय होने की बात कही गई थी।
भारत सरकार ने हाल ही में एक एडवाइजरी में कहा कि यह आवश्यक है। ऐसे में सलाह दी जाती है, जिस किसी ने अभी तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, वह देर न करें, इसे आज ही लिंक करें। I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन धारक जिन्हें छूट नहीं है, उन्हें जून से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ना होगा।
पैन और आधार को जोड़ने के कई तरीके हैं। SMS से करना सबसे आसान तरीका है। आइए देखें कि टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से अपने पैन और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें।
और पढ़िए – IRCTC’s Unique Offer: कैसे एक पूरा कोच या ट्रेन बुक कर सकते हैं? अतिरिक्त शुल्क से भी बचेंगे, जानें
आधार और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें
- टेक्स्ट मैसेज ऐप पर जाएं
- अब UIDPAN फॉर्मेट में मैसेज टाइप करें
- आपको बस इतना करना है: UIDPAN (स्पेस) (स्पेस) 12 अंकों का आधार कार्ड (स्पेस) 10 अंकों का पैन नंबर
- इसके बाद, अपने पंजीकृत फोन नंबर से 567678 या 56161 पर एक SMS भेजें
- SMS सबमिट करने के बाद, आपको अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की पुष्टि करने वाला एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा
और पढ़िए – Indian Railway Rules: अब आप आसानी से अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जानिए कैसे?
ऑनलाइन आधार को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें?
- आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
- क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
- एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
- आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।
और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें