Aadhaar-PAN: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो गई है। जो व्यक्ति समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे, उन्हें बैंक लेनदेन सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन को आधार से जोड़ने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय जटिलताएं पैदा होंगी।
करदाताओं को आ रही है ये दिक्कत
कई करदाताओं को अपने पैन को आधार से लिंक करते समय एक सामान्य समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें पैन गलत आधार नंबर से लिंक हो गया। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि गलत आधार नंबर से अपने पैन को डीलिंक कैसे करना है।
इस समस्या का सामना करने वाले करदाताओं को शुरू में अपने पैन और आधार कार्ड नंबरों को डीलिंक करना चाहिए, और बाद में पैन को सटीक आधार नंबर के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
इस प्रक्रिया को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचकर और निर्दिष्ट निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है।
आयकर विभाग के अनुसार, क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अनुरोध प्रस्तुत करके इस प्रक्रिया को ऑफ़लाइन करना भी संभव है। JAO की संपर्क जानकारी ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके प्राप्त की जा सकती है।
आधार और पैन को डीलिंक ऐसे करें
आयकर व्यवसाय आवेदन से ऑडिट लॉग के लिए क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र को एक अनुरोध सबमिट करें। इसके अतिरिक्त, कृपया आपके द्वारा अनुभव की जा रही समस्या का कारण बताएं।
JAO द्वारा प्रदान किया गया आवेदन पत्र पूरा करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने पैन और आधार को डीलिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल करें। पैन को आधार से डीलिंक करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे हैं:
- मूल आधार कार्ड और उसकी एक प्रति
- पैन कार्ड की मूल प्रति और उसकी प्रति
- पैन को गलत आधार नंबर से जोड़ने के खिलाफ शिकायत पत्र
दोनों को डीलिंक करने के बाद, पैन और आधार कार्ड विवरण को फिर से सही ढंग से लिंक करें।