Alert! रेंट देने में की ये गलती तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, लगेगा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

अगर आप एक आलीशान फ्लैट या घर में किराए पर रहते हैं और आपका मंथली रेंट 50000 से ज्यादा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग अब किराएदारों पर भी पैनी नजर रख रहा है. एक छोटी सी लापरवाही न केवल आपको डिफॉल्टर बना सकती है, बल्कि आपकी जेब पर 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगा सकती है.

income tax new rule

रेंट को लेकर इनकम टैक्‍स के न‍ियम क्‍या कहते हैं, जानें

Income Tax New Rules for Tenants: अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ये खबर आपके ल‍िए है. महानगरों में महंगे फ्लैट्स का किराया 50000 के पार जाना अब आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, अगर आप 50000 प्रति माह से ज्यादा किराया चुकाते हैं, तो टीडीएस (TDS) काटने की जिम्मेदारी आपकी यानी किराएदार की है.

विज्ञापन

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194-IB के तहत, कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जो हर महीने 50000 रुपये या उससे ज्यादा किराया देता है, उसे मकान मालिक को पेमेंट करने से पहले टैक्स (TDS) काटना होगा.

विज्ञापन

सरकार ने क्यों बनाया यह नियम?

अक्सर देखा गया है कि किराएदार भारी-भरकम HRA क्लेम करते हैं, लेकिन मकान मालिक उस किराए को अपनी कमाई में नहीं दिखाते. इसी मिसमैच को रोकने के लिए सरकार ने 2017 में यह नियम पेश किया था.

विज्ञापन

TDS की दरें और समय सीमा
बजट 2024 में सरकार ने राहत देते हुए TDS की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है. लेक‍िन अगर आपके मकान मालिक के पास पैन (PAN) कार्ड नहीं है, तो यह दर सीधे 20% हो जाएगी.

कब जमा करना है?
वित्त वर्ष के आखिरी महीने (मार्च) में या घर खाली करते समय TDS काटना होगा. मार्च 2026 में काटा गया TDS 30 अप्रैल 2026 तक सरकारी खजाने में जमा हो जाना चाहिए.

विज्ञापन

लापरवाही पड़ेगी महंगी, जुर्माने की लिस्ट
अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो नुकसान आपका ही होगा. क्‍योंक‍ि TDS रिटर्न फाइल न करने पर सेक्शन 271H के तहत 100,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा देरी होने पर 200 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस देनी पड़ सकती है. टैक्स न काटने पर 1% प्रति माह और काटकर जमा न करने पर 1.5% प्रति माह का ब्याज देना होगा. यही नहीं, अगर आपने TDS नहीं काटा, तो पूरा बकाया टैक्स विभाग आपसे यानी किराएदार से वसूल करेगा.

विज्ञापन

किराएदार क्या करें?
मकान मालिक से उनका PAN कार्ड जरूर मांगें. अगर रेंट 50000 से ऊपर है, तो मकान मालिक को पूरे पैसे देने के बजाय TDS काटकर बाकी राशि ही ट्रांसफर करें और समय पर TDS जमा कर फॉर्म 16C जनरेट करें और मकान मालिक को दें.

नियम कड़े हैं, लेकिन इनका पालन करना आसान है. थोड़ी सी जागरूकता आपको भारी-भरकम जुर्माने और इनकम टैक्स विभाग के चक्कर काटने से बचा सकती है.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ