Aadhaar-PAN Link Update: आधार पैन ल‍िंक‍िंग की डेडलाइन खत्‍म, क्‍या अब भी कर सकते हैं ल‍िंक?

PAN-Aadhaar Link UPDATE: पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख खत्‍म हो गई है. अभी तक सरकार की तरफ से 31 दिसंबर के बाद तारीख बढ़ाने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा भी नहीं की गई है. ऐसे में क्‍या आप अब भी दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं? जानें

pan aadhaar link latest update

क्‍या अब भी ल‍िंक कर सकते हैं आधार और पैन कार्ड ?

विज्ञापन

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख में न‍िकल गई है और अब तक ज‍िन लोगों ने या टैक्‍स पेयर्स ने अपने पैन कार्ड को आधार से ल‍िंक नहीं क‍िया है, वे सरकार की ओर से डेट एक्‍सटेंड करने का इंतजार कर रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स यह भी सोचने लगे हैं कि क्या सरकार ने चुपचाप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है? हालांक‍ि सरकार ऐसा कई बार कर चुकी है. इसल‍िए, यूजर्स में डेडलाइन बढ़ने को लेकर कन्फ्यूजन है.

हालांकि, अभी तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी एक्सटेंशन के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन नहीं आया है. ऐसे में अगर आपने अब तक PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो क्‍या अब भी कर सकते हैं? आइये जानते हैं:

विज्ञापन

क्‍या अब भी ल‍िंक कर सकते हैं PAN और आधार ?

हां ब‍िल्‍कुल. टेक्निकली लिंकिंग अभी भी संभव है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ नतीजे भी झेलने होंगे. डेडलाइन के बाद भी, टैक्सपेयर्स को तय लेट लिंकिंग फीस देकर PAN को आधार से लिंक करने की इजाजत है. एक बार लिंकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, PAN को आमतौर पर कुछ ही दिनों में फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है. हालांकि, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती और PAN फिर से चालू नहीं हो जाता, तब तक सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और पैन इनऑपरेट‍िव रहेगा.

पैन इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?
अगर आपका पैन आधार से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव हो गया है, तो इसका इस्तेमाल कई जरूरी फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े कामों के लिए नहीं किया जा सकता. असल में, एक इनऑपरेटिव पैन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में काम करने की आपकी क्षमता को काफी हद तक सीमित कर देता है. जैसे क‍ि :

विज्ञापन
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
  • टैक्स रिफंड क्लेम करना
  • नए बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना
  • ज्‍यादा वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना
  • इन्वेस्टमेंट, लोन या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए पैन बताना

विज्ञापन
लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ