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Aadhaar PAN Card link: 1 जनवरी से इन लोगों का PAN कार्ड हो जाएगा बेकार, जानें क्‍यों?

अगर आपने अब तक आधार को अपने पैन से लिंक नहीं क‍िया है तो तुरंत कर लें, क्‍योंक‍ि इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है. आप घर बैठे आराम से अपने आधार को अपने पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. इसका प्रोसेस काफी आसान है. यहां प्रोसेस को समझें

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Aadhaar PAN Card link: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को ल‍िंक नहीं क‍िया है तो जरा जल्‍दी करें. क्‍योंक‍ि ऐसा करने के ल‍िए आपके पास स‍िर्फ 31 द‍िसंबर 2025 तक का ही समय है. अगर आप आखिरी तारीख तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. ना ही आपको कोई रिफंड मिलेगा. इसके अलावा आपको सैलरी क्रेडिट में दिक्कत आ सकती है और आपकी SIP भी फेल हो सकती है. आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे आराम से अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. आइए जानते हैं:

Aadhaar और PAN कार्ड ल‍िंक क्‍यों है इतना जरूरी ?

टैक्स फाइलिंग में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. ITR फाइल करने के लिए यह जरूरी है. जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले पैन कार्ड मिला है, उनके लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है.

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क‍िसे री-ल‍िंक करने की जरूरत पड़ेगी?

जिस किसी ने भी अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके PAN लिया है, उसे भी इसे फिर से लिंक करना होगा. ऐसे यूजर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आसानी से अपने आधार को अपने PAN से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.

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PAN को Aadhaar से लिंक नहीं क‍िया तो क्या होगा?

अगर आप 31 दिसंबर तक अपना PAN और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या वेरिफाई नहीं होगा. आपका रिफंड रोक दिया जाएगा, पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे, और TDS/TCS क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेंगे. इसके अलावा, TDS/TCS ज्‍यादा रेट पर काटा या कलेक्ट किया जा सकता है. जब आप बाद में अपना PAN लिंक करेंगे, तो आपका PAN आमतौर पर 30 दिनों के अंदर फिर से चालू हो जाएगा.

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PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें

  • सबसे पहले, आपको ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाना होगा.
  • फिर आपको अपनी स्क्रीन पर ‘लिंक आधार’ ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
  • अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें.
  • ऐसा करने के बाद, आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP से वेरिफाई करें.
  • अगर आपका पैन पहले से इनएक्टिव है, तो आपको पहले 1000 देने होंगे.
  • फिर, ‘क्विक लिंक्स’ के अंदर ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर जाएं और स्टेटस चेक करें.

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First published on: Dec 02, 2025 09:08 AM

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About the Author

Vandana Bharti

BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्‍ट्रीब्‍यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैन‍िक जागरण अखबार (फीचर) से अपने कर‍ियर की शुरुआत की. फ‍िर देशबंधु (ब‍िजनेस पेज), ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार (ब‍िजनेस पेज), Aaj Tak ड‍िजिटल (कर‍ियर), News18 ड‍िज‍िटल (कर‍ियर), India.com (कर‍ियर और लाइफस्‍टाइल), Zee News ड‍िज‍िटल (लाइफस्‍टाइल और कर‍ियर) आद‍ि में काम कर चुकी हूं.

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