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Driving License तुरंत कर लें रिन्यू, नहीं तो लग सकता है 3 गुना फाइन; फॉलो करें ये स्टेप्स

Driving License Renewal: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इसे रिन्यू करा लें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि समय पर रिन्यू न कराने पर भारी फाइन लग सकता है। आइए जानते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कैसे रिन्यू कर सकते हैं। 

Author Edited By : Ankita Pandey Updated: Mar 1, 2025 14:07

Driving License Renewal: भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको अच्छा-खासा फाइन भरना पड़ सकता है। इससे सबसे जरूरी है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें और इसे अपडेट भी रखें। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल है जरूरी

कई लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसे रिन्यू कराने में लापरवाही बरतते हैं। समय पर रिन्यूवल न कराने से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिससे आपको समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में सभी ड्राइविंग लाइसेंस एक फिक्स टाइम तक ही वैलिड होते हैं और जब उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो सरकार आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती है। अगर इस टाइमलाइन में आपने रिन्यूवल नहीं कराया तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

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कितना लगता है शुल्क?

अगर समय पर आवेदन किया जाता है, तो आपको रिन्यूवल शुल्क मात्र 400 रुपये है। लेकिन यदि लाइसेंस वैलिडिटी डेट खत्म होने के एक महीने बाद तक रिन्यूवल नहीं कराया जाता, तो यह शुल्क 1,000 से 1,500 रुपये तक बढ़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी

  • प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 सालों तक वैलिड होता है, या जब तक होल्डर की उम्र 40 वर्ष नहीं हो जाती।
  • 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए दिया जाता है।
  • उसके बाद हर 5 साल में रिन्यूवल कराना जरूरी होता है।
  • अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो इसे रिन्यू नहीं कराया जा सकता है और यह
  • अमान्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में नया लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है।

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ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें DL?

ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिससे आप आसानी से DL रिन्यू कर सकते हैं।

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • अब ‘Driving License Related Services’ को चुनें।
  • इसके बाद अपना स्टेट चुनें।
  • अब ‘Select Service on Driving License’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र भरें और जरूरी जानकारी, जैसे जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  • अब ‘Renewal’ विकल्प चुनें।
  • अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और अंत में पेमेंट करें।

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Ankita Pandey

First published on: Mar 01, 2025 02:07 PM

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