News24 हिंदी
न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read More---विज्ञापन---
Prenuptial Agreement: सोनम और राजा रघुवंशी का केस इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले साहिल-मुस्कान, भिवानी में यूट्यूबर रवीना का केस समेत तमाम ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें महिलाओं ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। लगातार होती ऐसी घटनाओं ने युवा वर्ग में नई चिंता पैदा कर दी है। लोग अपने साथ ऐसा न हो या शादी के बाद किसी परेशानी से कैसे बचा जा सके, कानून में इसके रास्ते तलाश रहे हैं? इसी बीच Prenups का ट्रेंड बढ़ा है। आइए आपको बताते है कि क्या होता है Prenuptial Agreement और किस देश में ये कानून फिलहाल लागू है?
दरअसल, प्री-नप्शियल एग्रीमेंट (Prenuptial Agreement) या प्री-नप शादी से पहले कपल के बीच किया गया एक तरह का समझौता है। ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कपल शादी से पहले एक करार कर लेते हैं। इस करार में ये तय किया जाता है कि अगर भविष्य में कपल के बीच तलाक या पैसों को लेकर किसी भी तरह का विवाद होता है तो वह अपनी संपत्ति, पैसे और अन्य जिम्मेदारियों को कैसे बांटेंगे? प्री नप में ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि शादी के बाद झगड़े की सूरत में कपल आगे कैसे, कब और किस तरह अलग होंगे?
Before you say “I do,” ask yourself — are you protecting your future as well as your love?
Learn more about how a prenuptial agreement can benefit you and your relationship here: https://t.co/HENspiyERx#FamilyDivorceSolutions #PrenuptialAgreement #FamilyLaw #MarriagePlanning pic.twitter.com/s85qZLuMyg
— FamilyDivorceSolve (@FamDivorceSolve) June 10, 2025
जानकारी के अनुसार फिलहाल ये कानून यूएई में है। यहां बड़ी संख्या में कपल शादी से पहले प्री-नप समझौते को अपना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वहां एक तरह का कानूनी समझदारी का नया ट्रेंड बनता जा रहा है। कानूनी जानकारों ने ये स्पष्ट किया की प्री-नप का मतलब शादी से पहले तलाक नहीं है। बल्कि एक साथ रहने के लिए ये दो लोगों में पारदर्शिता और भरोसे को कायम रखने के लिए बना मॉडर्न कानून है। ये कानून कपल में उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखने और जिम्मेदारी बांटने में मदद करता है।
यूएई में साल 2021 में अबू धाबी में लॉ नंबर 14 लागू किया गया था। इसके बाद साल 2022 में सरकार नया रेजोल्यूशन लेकर आई। इन कानूनों के अनुसार देश में गैर-मुस्लिम विदेशी कपल्स के लिए सिविल मैरिज और प्री-नप को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। है। सरकार के अनुसार इन दोनों कानूनों से कपल्स के बीच विवाद सुलझाने में आसानी होती है। कपल अपनी शादी को धार्मिक कानूनों से अलग रखते हुए आपसी सहमति से शादी के बाद अपने वित्तीय समझौते सुलझा सकते हैं।
जानकारी के अनुसार अभी भारत में प्री-नप का कानून नहीं है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कानून के बाद और देश में तलाक के बढ़ते केसों के मद्देनजर यहां जल्द ही इस तरह के कानून को लाने पर चर्चाएं तेज हैं। इसके अलावा यूएई जहां ये कानून पहले से है वहां की बात करें तो वहां रह रहे प्रवासी कपल्स के लिए ये कानून काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। बता दें प्री-नप कानून UAE के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और यूरोप के कई देशों में लागू है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कानून से खासकर युवा पीढ़ी, को कानूनी सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता देने में मदद मिल सकती है।
ये भी पढ़ें: आसिम मुनीर को अमेरिकी बुलावे पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की ये मांग
न्यूज 24 पर पढ़ें दुनिया, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।