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अमेरिका में एंट्री के लिए ट्रंप ने बना दिया नया नियम, जानें कब से होगा लागू

अमेरिका ने एंट्री और एग्जिट सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए 26 दिसंबर 2025 से सभी गैर-नागरिक यात्रियों के लिए फोटो और बायोमेट्रिक स्कैन अनिवार्य कर दिया है. यह नियम गृह सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका मकसद सीमा सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना है. पहले यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ यात्रियों तक सीमित थी, लेकिन अब 14 वर्ष से कम और 79 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी शामिल किया गया है.

Photo Source: Freepik

अमेरिका में एंट्री और एग्जिट के लिए नए नियमों का पालन करना होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के बीच गृह सुरक्षा विभाग ने अब एक नए नियम की घोषणा की है. यह नियम अमेरिका आने-जाने वाले अप्रवासियों और गैर नागरिकों पर लागू होगा. अब अमेरिका आने और जाते समय अपनी फोटो खिंचवानी ही होगी. अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया नया नियम मौजूदा बायोमेट्रिक जांच प्रणाली का ही हिस्सा होगा, पहले यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता था.

नए नियम से सभी प्रवेश और बाहर निकलने वाले पॉइंट्स पर गैर-नागरिकों की जानकारी, फोटो आदि एकत्रित करने केलिए पूरे देश में एक सिस्टम बनाया जा रहा है. यह सिस्टम एयरपोर्ट, बंदरगाह और उन जगहों पर भी लगाया जाएगा, जहां से लोग अमेरिका में दकाहिल होते हैं. अमेरिका के इस कदम को अपनी सीमा सुरक्षित करनी, निगरानी बढ़ाने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है.

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जानकारी के मुताबिक, यह नियम 26 दिसंबर, 2025 से लागू होगा. इस नियम के तहत 14 वर्ष से कम और 79 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को भी शामिल किया गया है, पहले इन्हें छूट दी गई थी. अब सभी की बायोमेट्रिक जानकारी अमेरिका में एकत्रित की जाएगी.

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US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग पहले ही अपने अधिकतर एयरपोर्ट पर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब यह नियम सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जरूरी कर दिया गया है. गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि इस सिस्टम से धोखाधड़ी का पता लगाने, वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुकने वालों पर नजर रखने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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माना जा रहा है कि इससे यह पता लगाना आसान हो जायेगा कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद देश में कितने लोग रह रहे हैं. साल 2023 में आई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि तब अमेरिका में लगभग 11 मिलियन से अधिक लोग अनधिकृत आप्रवासी थे. जिसमें से 42% लोग वीजा अवधि से अधिक समय तक रह रहे थे.


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