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ट्रंप को लगा बड़ा झटका! चुनावी नियमों से जुड़े विवादित आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

Boston Court Verdict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से करारा झटका लगा है. बोस्टन की कोर्ट ने वोटर रजिस्ट्रेशन और डाक मतपत्रों से जुड़े सख्त चुनावी नियमों पर स्थायी रोक लगा दी है. अदालत ने साफ कहा कि चुनावों पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है.

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Boston Court Verdict: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनावी नियमों को बदलने की कोशिशों में एक बड़ा कानूनी झटका लगा है. बोस्टन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस विवादित चुनावी आदेश पर स्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों को काफी कड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था.

अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका में चुनावों को नियंत्रित करने और उनके नियम तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है. संविधान के मुताबिक, यह ताकत पूरी तरह से राज्यों और वहां की संसद (कांग्रेस) के पास सुरक्षित है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन का यह आदेश सीधे तौर पर शक्तियों के बंटवारे के नियम का उल्लंघन करता है.

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अस्थायी रोक अब स्थायी प्रतिबंध में बदली

बोस्टन कोर्ट की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने यह फैसला सुनाते हुए करीब एक साल पहले लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को अब स्थायी रोक में बदल दिया है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन की तरफ से दलील दी गई थी कि यह मामला अभी जल्दबाजी का है क्योंकि ये नियम पूरी तरह लागू नहीं हुए थे, लेकिन अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल की तरफ से दायर याचिका को सही ठहराया.

अगर आदेश लागू होता तो क्या बदल जाता?

अगर राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश पूरी तरह लागू हो जाता, तो अमेरिकी वोटरों के लिए परेशानियां काफी बढ़ जातीं. इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का पक्का दस्तावेजी सबूत दिखाना अनिवार्य हो जाता. चुनाव के तय दिन के बाद मिलने वाले डाक मतपत्रों की गिनती नहीं की जाती, भले ही उन पर चुनाव वाले दिन की ही आधिकारिक मुहर क्यों न लगी हो. इसके अलावा, ट्रंप सरकार ने उन राज्यों की केंद्रीय आर्थिक मदद रोकने की भी योजना बनाई थी, जो इन सख्त नियमों का पालन नहीं करने वाले थे. अब कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद ट्रंप की इन सभी योजनाओं पर पूरी तरह पानी फिर गया है.

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First published on: Jun 25, 2026 06:44 AM

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About the Author

Vijay Jain

सीनियर न्यूज एडिटर विजय जैन को पत्रकारिता में 23 साल से अधिक का अनुभव है.  न्यूज 24 से पहले विजय दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अलग-अलग जगहों पर रिपोर्टिंग और टीम लीड कर चुके हैं, हर बीट की गहरी समझ है। खासकर शहर राज्यों की खबरें, देश विदेश, यूटिलिटी और राजनीति के साथ करेंट अफेयर्स और मनोरंजन बीट पर मजबूत पकड़ है. नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला और जालंधर में काम कर चुके हैं इसलिए वहां के कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत आदि की समझ रखते हैं. प्रिंट के कार्यकाल के दौरान इन्हें कई मीडिया अवार्ड और डिजिटल मीडिया में दो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं. शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Vijay.kumar@bagconvergence.in

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