ट्रंप को लगा बड़ा झटका! चुनावी नियमों से जुड़े विवादित आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

Boston Court Verdict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से करारा झटका लगा है. बोस्टन की कोर्ट ने वोटर रजिस्ट्रेशन और डाक मतपत्रों से जुड़े सख्त चुनावी नियमों पर स्थायी रोक लगा दी है. अदालत ने साफ कहा कि चुनावों पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है.

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Boston Court Verdict: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनावी नियमों को बदलने की कोशिशों में एक बड़ा कानूनी झटका लगा है. बोस्टन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस विवादित चुनावी आदेश पर स्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों को काफी कड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था.

अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका में चुनावों को नियंत्रित करने और उनके नियम तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है. संविधान के मुताबिक, यह ताकत पूरी तरह से राज्यों और वहां की संसद (कांग्रेस) के पास सुरक्षित है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन का यह आदेश सीधे तौर पर शक्तियों के बंटवारे के नियम का उल्लंघन करता है.

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अस्थायी रोक अब स्थायी प्रतिबंध में बदली

बोस्टन कोर्ट की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने यह फैसला सुनाते हुए करीब एक साल पहले लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को अब स्थायी रोक में बदल दिया है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन की तरफ से दलील दी गई थी कि यह मामला अभी जल्दबाजी का है क्योंकि ये नियम पूरी तरह लागू नहीं हुए थे, लेकिन अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल की तरफ से दायर याचिका को सही ठहराया.

अगर आदेश लागू होता तो क्या बदल जाता?

अगर राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश पूरी तरह लागू हो जाता, तो अमेरिकी वोटरों के लिए परेशानियां काफी बढ़ जातीं. इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का पक्का दस्तावेजी सबूत दिखाना अनिवार्य हो जाता. चुनाव के तय दिन के बाद मिलने वाले डाक मतपत्रों की गिनती नहीं की जाती, भले ही उन पर चुनाव वाले दिन की ही आधिकारिक मुहर क्यों न लगी हो. इसके अलावा, ट्रंप सरकार ने उन राज्यों की केंद्रीय आर्थिक मदद रोकने की भी योजना बनाई थी, जो इन सख्त नियमों का पालन नहीं करने वाले थे. अब कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद ट्रंप की इन सभी योजनाओं पर पूरी तरह पानी फिर गया है.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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