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Pakistan Politics: इमरान खान को मिली बड़ी राहत, लाहौर कोर्ट ने तीन मामलों में दी अंतरिम जमानत

Pakistan Politics: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान को लाहौर कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें तीन मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। जियो न्यूज ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के तीन मामलों में उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Apr 4, 2023 13:50
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Pakistan Politics: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान को लाहौर कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें तीन मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। जियो न्यूज ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के तीन मामलों में उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

जिन मामलों में इमरान खान को अंतरिम जमानत मिली है, उनमें आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और जिले शाह हत्या से संबंधित मामले शामिल हैं। जियो न्यूज ने बताया कि आतंकवाद विरोधी और सहायता और उकसाने वाले कानूनों के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए थे।

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बता दें कि तोशखाना उपहार मामले में खान को पकड़ने के लिए एक अभियान के दौरान पीटीआई सदस्यों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के सिलसिले में लाहौर पुलिस ने खान के खिलाफ ये तीन मामले दर्ज किए थे।

जियो न्यूज के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ वर्तमान में आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा से संबंधित 140 से अधिक मामलों दर्ज हैं। इन सभी मामलों को पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले 11 महीनों में दर्ज कराया है।

इससे पहले, मार्च में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने इसी मामले में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दी थी और उन्हें इस मामले में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

इमरान को अपनी गिरफ्तारी का डर

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत पहुंचे पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका में लिखा है कि वह जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है।

इमरान खान को एटीसी की ओर से इस शर्त के साथ जमानत दी गई थी कि वह प्रत्येक उदाहरण में (पीकेआर) 100,000 के ज़मानत बांड पोस्ट करें और जांच में सहयोग करें और सभी निर्धारित सुनवाई में उपस्थित हों।

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Written By

Om Pratap

First published on: Apr 04, 2023 01:50 PM

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