पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई है। इमरान खान पहले से ही जेल में है। पिछले काफी समय से जेल प्रशासन ने परिवार को इमरान खान से मिलने पर बैन लगा रखा था। अब कोर्ट ने इमरान खान के साथ उसकी पत्नी को भी सजा सुनाई है।
पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केस अल-कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोर्ट ने इमरान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये और बुशरा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसे न भरा गया तो अतिरिक्त जेल होगी। साथ ही कोर्ट ने जमीन जब्त करने का आदेश भी जारी किया है।
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इमरान खान को कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। वहीं बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
बता दें कि यह मामला मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी आभूषण सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से संबंधित है। कोर्ट का यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया। इमरान खान अभी यहीं कैद हैं।
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