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Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल, जानें किस मामले में मिली सजा?

Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने दंपती को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया।

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Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी की मुश्किलें बढ़ गईं। एक मामले में अदालत ने दोनों को दोषी माना और उनके खिलाफ सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा मिली। आइए जानते हैं कि किस मामले में दंपती को दोषी ठहराया गया?

पाकिस्तान की डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बनी अस्थाई अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया। आदेश आने के बाद अदालत से इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

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अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई। उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ 5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया और उनके लिए 7 साल की सजा का ऐलान किया। जुर्माना नहीं देने पर दंपती को 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले 18 महीने से इमरान खान अडियाला जेल में बंद हैं।

जानें क्या है अल-कादिर ट्रस्ट मामला?

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अल-कादिर ट्रस्ट मामला बह्रिया टाउन से जमीन और पैसे के लेनदेन से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने अपने पीएम कार्यकाल के दौरान बह्रिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और जमीन प्राप्त की थी। दिसंबर 2023 में जांच एजेंसी एनएबी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। उन पर लगभग 19 अरब रुपये की धोखाखड़ी करने का आरोप है। इसी मामले में अदालत ने दंपती को दोषी माना।

First published on: Jan 17, 2025 12:53 PM

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