Imran Khan Non Bailable Warant: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बुधवार को इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
दरअसल, इमरान ने सुनवाई से छूट देने की मांग की थी। उनकी इस याचिका को सिविल जज मलिक अमन ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इमरान खान को 18 अप्रैल को पेश होने का निर्देश भी दिया है।
24 मार्च को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। इसके बाद 29 मार्च यानी आज बुधवार को उन्हें पेश होना था, लेकिन कोर्ट में नहीं पहुंचे।
यह भी पढ़ें: RRR storybook in Japanese: अब पन्नों पर छाया आरआरआर का जादू, जापानी महिला ने अपने बेटे के लिए डिजाइन की स्टोरीबुक
वकील ने कहा- इमरान की जानमाल को खतरा
सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने दलील रखी कि पीटीआई प्रमुख खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट को बरकरार रखा जाए। उन्हें जान-माल का खतरा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उनसे सुरक्षा वापस लिए जाने का नोटिस जारी किया है।
Pakistan | The PTI chairman and former prime minister Imran Khan have filed a plea in the sessions court against the non-bailable arrest warrants in a female judge threatening case: Pakistan's ARY News pic.twitter.com/SvKfnueHLA
— ANI (@ANI) March 29, 2023
अभियोजक पक्ष ने किया विरोध
इस दलील पर जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभी तक कोई पेश नहीं हुआ है। उनकी दलील भी अहम है। लंच के बाद दोबारा सुनवाई शुरू हुई। अभियोजक राजा रिजवान अब्बासी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने इमरान की याचिका का विरोध किया। राजा रिजवान ने कहा कि इमरान खान अनुपस्थित है और जमानती वारंट को गैर जमानती वारंट में बदला जाना चाहिए
और पढ़िए – Mexico के इमिग्रेशन सेंटर में भीषण आग, 39 प्रवासियों की मौत, 29 घायल, गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश
आगे अभियोजक ने कहा कि इमरान खान की याचिका पर भी उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। याचिका पर दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
महिला जज को दी थी धमकी
यह पूरा मामला इमरान खान के पिछले साल के एक भाषण से जुड़ा हुआ है। जिसमें उन्होंने अपने करीबी शाहबाज गिल को देशद्रोह के एक मामले में जमानत से वंचित करने के बाद कथित तौर पर पुलिस और महिला न्यायाधीश जेबा को धमकाया था। इस केस में इमरान खान पर कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
पिछले साल अप्रैल में इमरान खान की सरकार गिर गई थी। वे सदन में विश्वास मत पेश नहीं कर पाए थे। इस समय पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं।