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डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, दूसरे जज ने जन्मजात नागरिकता के आदेश पर लगाई अस्थायी रोक

US birthright Citizenship : यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने जन्मजात नागरिकता पर दिए ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Feb 5, 2025 23:23
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Donald Trump
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US birthright Citizenship : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मजात नागरिकता पर दिए कार्यकारी आदेश को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि पिछले सप्ताह ही उन्हें कोर्ट से झटका लगा था, जब आदेश दिए जाने के दूसरे दिन सिएटल में एक संघीय अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।

जो बाइडेन की ओर से नियुक्त किए गए न्यायाधीश ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत ट्रंप के आदेश को 19 फरवरी को योजना के अनुसार देशभर में लागू होने से रोक दिया गया है। बोर्डमैन ने कहा- अमेरिका की जमीन पर जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा जन्म से ही अमेरिकी नागरिक है। यही हमारे देश की परंपरा और कानून है। मामले के समाधान तक यथास्थिति बनी रहेगी।

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पहले भी एक जज ने इस आदेश को बताया था असंवैधानिक

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आपको बता दें कि बोर्डमैन से पहले न्यायाधीश जॉन कफनौर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक कहा था। हालांकि, कफनौर के सामने गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। वह इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इसी तरह एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की जाए जो मुकदमे के समाधान तक प्रभावी रह सकती है।

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जानें ट्रंप ने क्या दिया था आदेश?

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नागरिकता संबंधी आदेश जारी किया था। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया था। इस आदेश में लिखा था कि अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से रोका जाए, जिनके माता या पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो।

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Edited By

Deepak Pandey

First published on: Feb 05, 2025 11:11 PM

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