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डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने दिया झटका, पोर्टलैंड में 200 नेशनल गार्ड तैनात करने वाले आदेश पर लगाई रोक

Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का दमन करने को नेशनल गार्ड तैनात करना चाहते हैं, लेकिन पोर्टलैंड की संघीय अदालत ने उनके आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि पोर्टलैंड में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, उसके विद्रोही या हिंसक होने के सबूत नहीं मिले हैं.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Oct 5, 2025 08:29
US President | Donald Trump | China
राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

National Guards in Portland Update: अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए उनके पोर्टलैंड में 200 नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश पर रोक लगा दी है. राष्ट्रपति ट्रंप प्रदर्शनकारियों से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए पोर्टलैंड के ओरेगन में 200 नेशनल गार्ड तैनात करना चाहते हैं, लेकिन उनके आदेश के खिलाफ पोर्टलैंड की संघीय अदालत ने याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला आ गया है और कोर्ट ने नेशनल गार्ड की तैनाती पर अस्थायी रोक लगा दी है.

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अटॉर्नी जनरल ने दी थी आदेश को चुनौती

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को पोर्टलैंड के ओरेगन शहर के अटॉर्नी जनरल डेन रेफील्ड ने कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं उनकी याचिका पर जज करिन इम्मरगट ने सुनवाई की, जिनकी नियुक्त राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी. रेफील्ड में अपनी याचिका में दलील दी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप विरोध प्रदर्शन को नकारात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं, क्योंकि यह विरोध उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. किसी तरह की आक्रामकता नहीं है.

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ट्रंप के आदेश के विरोध में दी गई ये दलील

लेकिन ट्रंप गैर-कानूनी तरीके से प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करना चाहते है और नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला लोगों की आजादी पर हमला है, संघीय कानून का उल्लंघन है. हालांकि जून 2025 में करीब 25 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से कोई अरेस्ट नहीं हुई है. शनिवार को साउथ पोर्टलैंड में ICE मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है.

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जज ने आदेश पर रोक लगाते हुए यह कहा

राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में इन दिनों जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उन्हें विद्रोह नहीं कह सकते और न ही इससे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ रहा है. इसलिए 18 अक्टूबर तक पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक रहेगी. ट्रंप प्रशासन विरोध प्रदर्शनों के विद्रोही या हिंसक होने या प्रदर्शनकारियों द्वारा कानून व्यवस्था खराब करने के सबूत पेश नहीं कर पाया है. अगर विरोध प्रदर्शन हिंसक होता है तो एक्शन लिया जाएगा.

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बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड की तैनाती को घरेलू आतंकवाद से संघीय इमारतों की रक्षा के लिए जरूरी बताया है, जबकि विपक्षी दल डेमोक्रेट ने नेशनल गार्ड की तैनाती को राजनीतिक दखल और शक्ति का दुरुपयोग बताया है. वहीं व्हाइट हाउस की ओर कहा गया है कि पोर्टलैंड की संघीय अदालत के आदेश को चुनौती दी जाएगी.

First published on: Oct 05, 2025 07:40 AM

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